रांचीः प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्चा खुद वहन करने का निर्णय लिया है. इस बाबत मंगलवार को हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है. वहीं, असाध्य रोग श्रेणी में आने वाले एसिड अटैक के लिए 72 हजार रुपये की सालाना आय की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है.
फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे स्थापित
- कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि राज्य के 22 जिलों में इन मामलों के त्वरित सुनवाई और निष्पादन के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश स्तर के फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 साल के लिए गठित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य के जिन जिलों में 100 से अधिक मामले लंबित होंगे, वहां यह फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे.
- सरकार ने अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी में अविवाहित आश्रित भाई की अधिकतम उम्र 50 साल तक बढ़ाने पर सहमति दी गई है. वहीं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अधीन जिला और अनुमंडल विधिक सेवा समिति में कुल 110 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
- कैबिनेट ने एसटी/एससी/ माइनॉरिटी और ओबीसी विभाग के अंतर्गत झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को 25 हजार रुपए प्रति माह वेतन निर्धारण पर सहमति दी.
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खास महल जमीन पर फैसला
वही, मंत्री का दर्जा और सुविधा प्राप्त मंत्री और राज्यमंत्री के वेतन भत्तों के निर्धारण के संशोधन पर स्वीकृति दी गई. शहरी क्षेत्रों में खास महल जमीन पर 1 जनवरी 1985 से रह रहे परिवारों के साथ ही सेटलमेंट का अधिकार, अब संबंधित जिले के उपायुक्त को दे दिया गया है.
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एमिटी यूनिवर्सिटी के लिए मिली जमीन
वहीं, गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट में 22.199 एकड़ जमीन 4.65 करोड़ की अदायगी पर अदानी पावर झारखंड लिमिटेड को 30 साल के लिए स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है. यह जमीन रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए ट्रांसफर की जा रही है. कैबिनेट ने झारखंड राज्य दुर्घटना जांच और अन्वेषण योजना 2019 पर भी अपनी सहमति दी. वहीं, एमिटी यूनिवर्सिटी के लिए रांची के नगड़ी में 10.09 एकड़ जमीन 27.09 करोड़ की अदायगी पर देने का निर्णय लिया गया.