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एसिड अटैक पीड़ित का सारा खर्चा उठाएगी सरकार, स्टेट कैबिनेट में 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर

झारखंड में मंगलवार को स्टेट कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में 24 प्रस्ताव पास हुआ. वहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च अब सरकार वहन करेगी. इसके तहत न्यूनतम आय की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है.

अजय कुमार सिंह
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Published : Oct 22, 2019, 9:18 PM IST

रांचीः प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्चा खुद वहन करने का निर्णय लिया है. इस बाबत मंगलवार को हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है. वहीं, असाध्य रोग श्रेणी में आने वाले एसिड अटैक के लिए 72 हजार रुपये की सालाना आय की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है.

जानकारी देते कैबिनेट सेक्रेटरी
वहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले 5 लाख रुपए तक का इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करती थी, लेकिन अब एसिड अटैक विक्टिम के इलाज का पूरा खर्चा सरकार खुद वहन करेगी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर सहमति दी गई. इसके अलावा राज्य सरकार ने दुष्कर्म और पोस्को एक्ट के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.

फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे स्थापित

  • कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि राज्य के 22 जिलों में इन मामलों के त्वरित सुनवाई और निष्पादन के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश स्तर के फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 साल के लिए गठित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य के जिन जिलों में 100 से अधिक मामले लंबित होंगे, वहां यह फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे.
  • सरकार ने अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी में अविवाहित आश्रित भाई की अधिकतम उम्र 50 साल तक बढ़ाने पर सहमति दी गई है. वहीं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अधीन जिला और अनुमंडल विधिक सेवा समिति में कुल 110 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
  • कैबिनेट ने एसटी/एससी/ माइनॉरिटी और ओबीसी विभाग के अंतर्गत झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को 25 हजार रुपए प्रति माह वेतन निर्धारण पर सहमति दी.

ये भी पढ़ें- सांसद महेश पोद्दार ने की रामोजी राव की सराहना, 'वैष्णव जन ते' की खूबसूरत प्रस्तुति के लिए दिया धन्यवाद

खास महल जमीन पर फैसला

वही, मंत्री का दर्जा और सुविधा प्राप्त मंत्री और राज्यमंत्री के वेतन भत्तों के निर्धारण के संशोधन पर स्वीकृति दी गई. शहरी क्षेत्रों में खास महल जमीन पर 1 जनवरी 1985 से रह रहे परिवारों के साथ ही सेटलमेंट का अधिकार, अब संबंधित जिले के उपायुक्त को दे दिया गया है.

ये भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का झारखंड दौरा, जामताड़ा में जन आक्रोश रैली में करेंगे शिरकत

एमिटी यूनिवर्सिटी के लिए मिली जमीन

वहीं, गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट में 22.199 एकड़ जमीन 4.65 करोड़ की अदायगी पर अदानी पावर झारखंड लिमिटेड को 30 साल के लिए स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है. यह जमीन रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए ट्रांसफर की जा रही है. कैबिनेट ने झारखंड राज्य दुर्घटना जांच और अन्वेषण योजना 2019 पर भी अपनी सहमति दी. वहीं, एमिटी यूनिवर्सिटी के लिए रांची के नगड़ी में 10.09 एकड़ जमीन 27.09 करोड़ की अदायगी पर देने का निर्णय लिया गया.

रांचीः प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्चा खुद वहन करने का निर्णय लिया है. इस बाबत मंगलवार को हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है. वहीं, असाध्य रोग श्रेणी में आने वाले एसिड अटैक के लिए 72 हजार रुपये की सालाना आय की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है.

जानकारी देते कैबिनेट सेक्रेटरी
वहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले 5 लाख रुपए तक का इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करती थी, लेकिन अब एसिड अटैक विक्टिम के इलाज का पूरा खर्चा सरकार खुद वहन करेगी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर सहमति दी गई. इसके अलावा राज्य सरकार ने दुष्कर्म और पोस्को एक्ट के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.

फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे स्थापित

  • कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि राज्य के 22 जिलों में इन मामलों के त्वरित सुनवाई और निष्पादन के लिए जिला और सत्र न्यायाधीश स्तर के फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 साल के लिए गठित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य के जिन जिलों में 100 से अधिक मामले लंबित होंगे, वहां यह फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे.
  • सरकार ने अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी में अविवाहित आश्रित भाई की अधिकतम उम्र 50 साल तक बढ़ाने पर सहमति दी गई है. वहीं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अधीन जिला और अनुमंडल विधिक सेवा समिति में कुल 110 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
  • कैबिनेट ने एसटी/एससी/ माइनॉरिटी और ओबीसी विभाग के अंतर्गत झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को 25 हजार रुपए प्रति माह वेतन निर्धारण पर सहमति दी.

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खास महल जमीन पर फैसला

वही, मंत्री का दर्जा और सुविधा प्राप्त मंत्री और राज्यमंत्री के वेतन भत्तों के निर्धारण के संशोधन पर स्वीकृति दी गई. शहरी क्षेत्रों में खास महल जमीन पर 1 जनवरी 1985 से रह रहे परिवारों के साथ ही सेटलमेंट का अधिकार, अब संबंधित जिले के उपायुक्त को दे दिया गया है.

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एमिटी यूनिवर्सिटी के लिए मिली जमीन

वहीं, गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट में 22.199 एकड़ जमीन 4.65 करोड़ की अदायगी पर अदानी पावर झारखंड लिमिटेड को 30 साल के लिए स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है. यह जमीन रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए ट्रांसफर की जा रही है. कैबिनेट ने झारखंड राज्य दुर्घटना जांच और अन्वेषण योजना 2019 पर भी अपनी सहमति दी. वहीं, एमिटी यूनिवर्सिटी के लिए रांची के नगड़ी में 10.09 एकड़ जमीन 27.09 करोड़ की अदायगी पर देने का निर्णय लिया गया.

Intro:इससे जुड़ा वीडियो लाइव व्यू से गया है।

रांची। प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्चा खुद वहन करने का निर्णय लिया है। इस बाबत मंगलवार को हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। साथ ही असाध्य रोग श्रेणी में पढ़ने वाले एसिड अटैक के लिए 72 हजार रुपये की सालाना आय की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है।
कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह ने इस बाबत बताया कि पहले 5 लाख रुपये तक का इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करती थी लेकिन अब एसिड अटैक विक्टिम के इलाज का पूरा खर्चा सरकार खुद वहन करेगी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर सहमति दी गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने बलात्कार और पोस्को एक्ट के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है।


Body:कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि राज्य के 22 जिलों में इन मामलों के त्वरित सुनवाई और निष्पादन के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के फास्ट ट्रैक कोर्ट 1 साल के लिए गठित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के जिन जिलों में 100 से अधिक मामले लंबित होंगे वहां यह फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।

साथ ही सरकार ने अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी में अविवाहित आश्रित भाई की अधिकतम उम्र 50 साल तक क्षान्त करने सहमति दी है। वही राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अधीन जिला और अनुमंडल विधिक सेवा समिति में कुल 110 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही कैबिनेट ने एसटी/एससी/ माइनॉरिटी और ओबीसी विभाग के अंतर्गत झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को 25000 रुपये प्रति माह वेतन निर्धारण पर सहमति दी।
वही मंत्री का दर्जा और सुविधा प्राप्त मंत्री और राज्यमंत्री के वेतन भत्तों के निर्धारण के संशोधन पर स्वीकृति दी गई। साथ ही शहरी क्षेत्रों में खासमहल जमीन पर 1 जनवरी 1985 से रह रहे परिवारों के साथ ली सेटलमेंट का अधिकार अब संबंधित जिले के उपायुक्त को दे दिया गया है।


Conclusion:वही गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट में 22.199 एकड़ जमीन 4.65 करोड़ की अदायगी पर अदानी पावर झारखंड लिमिटेड को 30 साल के लिए स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। यह जमीन रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए ट्रांसफर की जा रही है। कैबिनेट ने झारखंड राज्य दुर्घटना जांच एवं अन्वेषण योजना 2019 पर भी अपनी सहमति दी। साथ ही एमिटी यूनिवर्सिटी के लिए रांची के नगड़ी में 10.09 एकड़ जमीन 27.0 9 करोड़ की अदायगी पर देने का निर्णय लिया गया।
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