रांचीः प्रदेश में अब जमीन और मकान की रजिस्ट्री में लगने वाले स्टांप पेपर की खरीदारी के लिए लोगों को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी. 5 सितंबर से प्रदेश में स्टांप पेपर की ऑनलाइन खरीदारी की व्यवस्था लागू की जा रही है. इसके बाद से लोगों को निबंधन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिल जाएगी. इससे लोगों को स्टांप पेपर के लिए वेंडर पर निर्भरता भी खत्म हो जाएगी.
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झारखंड स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन से एकरारनामा रद्द होने के बाद निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है. रांची के जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब लोगों को काफी राहत मिलेगी. इससे स्टांप पेपर खरीदारी और निबंधन शुल्क भुगतान के लिए इन्हें भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी.
ऐसे खरीद सकेंगे ऑनलाइन स्टांप पेपर
नई व्यवस्था में डीड ऑनलाइन किए जाने के बाद एक टोकन नंबर मिलेगा. राज्य सरकार के निबंधन विभाग की वेबसाइट खोलने के साथ ही ग्रास पेमेंट पर क्लिक करना होगा. यहां पर स्टांप ड्यूटी, सेल टैक्स पर क्लिक करने के बाद पहले से प्राप्त टोकन नंबर डालना होगा. इसके बाद प्रॉपर्टी वेंडर और वेंडी का नाम सिलेक्ट करना होगा. वहां डिपाजिट का ऑप्शन दिखेगा, जहां पर अमाउंट डालने के बाद प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा. भुगतान का पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद स्टांप का प्रिंट लिया जा सकता है.