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जानलेवा हमला करने के मामले में पूर्व विधायक के भाई दोषी करार, 2015 का मामला

रांची में भाई और भतीजा पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है. यह मामला 2015 का है, जिसमें भाई ने ही भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

Brother of former MLA convicted
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Published : May 11, 2022, 2:35 PM IST

रांची: भाई और भतीजा पर जानलेवा हमला करने के आरोपी चंद्रप्रकाश गुप्ता को अपर न्यायुक्त एसएम शहजाद की कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जिसे 13 मई को सजा सुनाई जाएगी. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा है. जहां 31 अगस्त 2015 को दोषी चंद्रप्रकाश गुप्ता ने अपने बड़े भाई सूर्यप्रकाश गुप्ता और भतीजा अश्विनी प्रकाश गुप्ता पर तलवार से जानलेवा हमला किया था. इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे. घटना के बाद सूर्यप्रकाश गुप्ता ने अपने भाई चंद्र प्रकाश गुप्ता के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई थी.

इसे भी पढ़ें: बच्चों की हत्या कर फंदे से लटक गया पिता, ससुर को फोन कर कहा था- लाश आकर देख लेना

क्या है पूरा मामला: यह जानलेवा हमला एक मामूली विवाद को लेकर हुआ था. दोषी और शिकायतकर्ता दोनों सगे भाई हैं और दोनों एक ही घर में रहते हैं. घर के किचन के पानी निकासी को लेकर दोनों के बीच छोटा सा विवाद हुआ था. उसी वक्त चंद्रप्रकाश गुप्ता ने अपने कमरे से तलवार, चाकू निकाला और बड़े भाई सूर्य प्रकाश गुप्ता और उनके बेटे यानी भतीजा अश्विनी प्रकाश गुप्ता पर एक के बाद एक कई वार किया.


जांच में बरती गई लापरवाही: इस मामले में केस आईओ (Case Investigation Officer) की भी बड़ी लापरवाही रही. घटना में उपयोग किए गए तलवार को जब्ती सूची में शामिल नहीं किया गया था. न्यायालय में चले ट्रायल के दौरान अपर लोक अभियोजक ने कोर्ट में पिटीशन देकर उपयुक्त साक्ष्य कोर्ट में पेश करने की मांग की. जिसके बाद कोर्ट में हमला में उपयोग तलवार की जब्ती सूची बनाकर पेश किया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाह पेश किए गए थे. गौरतलब है कि दोषी और शिकायतकर्ता दोनों पूर्व विधायक डॉ. जयप्रकाश गुप्ता के भाई हैं.

रांची: भाई और भतीजा पर जानलेवा हमला करने के आरोपी चंद्रप्रकाश गुप्ता को अपर न्यायुक्त एसएम शहजाद की कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जिसे 13 मई को सजा सुनाई जाएगी. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा है. जहां 31 अगस्त 2015 को दोषी चंद्रप्रकाश गुप्ता ने अपने बड़े भाई सूर्यप्रकाश गुप्ता और भतीजा अश्विनी प्रकाश गुप्ता पर तलवार से जानलेवा हमला किया था. इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे. घटना के बाद सूर्यप्रकाश गुप्ता ने अपने भाई चंद्र प्रकाश गुप्ता के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई थी.

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क्या है पूरा मामला: यह जानलेवा हमला एक मामूली विवाद को लेकर हुआ था. दोषी और शिकायतकर्ता दोनों सगे भाई हैं और दोनों एक ही घर में रहते हैं. घर के किचन के पानी निकासी को लेकर दोनों के बीच छोटा सा विवाद हुआ था. उसी वक्त चंद्रप्रकाश गुप्ता ने अपने कमरे से तलवार, चाकू निकाला और बड़े भाई सूर्य प्रकाश गुप्ता और उनके बेटे यानी भतीजा अश्विनी प्रकाश गुप्ता पर एक के बाद एक कई वार किया.


जांच में बरती गई लापरवाही: इस मामले में केस आईओ (Case Investigation Officer) की भी बड़ी लापरवाही रही. घटना में उपयोग किए गए तलवार को जब्ती सूची में शामिल नहीं किया गया था. न्यायालय में चले ट्रायल के दौरान अपर लोक अभियोजक ने कोर्ट में पिटीशन देकर उपयुक्त साक्ष्य कोर्ट में पेश करने की मांग की. जिसके बाद कोर्ट में हमला में उपयोग तलवार की जब्ती सूची बनाकर पेश किया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाह पेश किए गए थे. गौरतलब है कि दोषी और शिकायतकर्ता दोनों पूर्व विधायक डॉ. जयप्रकाश गुप्ता के भाई हैं.

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