रांची: कांके विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी समरी लाल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को अदालत ने सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.
इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई. सुनवाई के क्रम में अदालत ने कहा कि प्रार्थी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. बीजेपी प्रत्याशी समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को प्रार्थी प्रियरंजन सहाय ने चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और साथ ही उनके नामांकन को रद्द करने की मांग की थी.
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झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है, साथ ही अदालत ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद उनके निर्वाचन को चुनौती दी जा सकती है. प्रार्थी प्रियरंजन सहाय की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
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बता दें कि बीजेपी के कांके विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी समरी लाल की नामांकन किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने इनके नामांकन को रद्द करने को लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत की है. जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. पूर्व में कांग्रेस के कांके से प्रत्याशी राजीव कुमार का पार्टी ने इसी तरह से तकनीकी समस्या आने पर नाम वापस लिया था. जिसके बाद कांग्रेस कांके विधानसभा क्षेत्र से सुरेश कुमार बैठा को प्रत्याशी बनाया है.