ETV Bharat / state

BJP के कांके प्रत्याशी समरी लाल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

कांके विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी समरी लाल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बुधवार को जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. साथ ही अदालत ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद उनके निर्वाचन को चुनौती दी जा सकती है.

BJP Kanke candidate Samri Lal gets huge relief from Jharkhand High Court, court dismisses plea
झारखंड हाई कोर्ट
author img

By

Published : Dec 4, 2019, 7:56 PM IST

रांची: कांके विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी समरी लाल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को अदालत ने सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.

देखें पूरी खबर

इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई. सुनवाई के क्रम में अदालत ने कहा कि प्रार्थी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. बीजेपी प्रत्याशी समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को प्रार्थी प्रियरंजन सहाय ने चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और साथ ही उनके नामांकन को रद्द करने की मांग की थी.

ये भी देखें- जमशेदपुर के सिदगोड़ा बाजार में लगी आग, 12 दुकानें जलकर खाक

झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है, साथ ही अदालत ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद उनके निर्वाचन को चुनौती दी जा सकती है. प्रार्थी प्रियरंजन सहाय की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

ये भी देखें- बीजेपी ने झोंकी ताकत, गडकरी और मनोज तिवारी की सभा आज, 5 को योगी करेंगे प्रचार

बता दें कि बीजेपी के कांके विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी समरी लाल की नामांकन किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने इनके नामांकन को रद्द करने को लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत की है. जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. पूर्व में कांग्रेस के कांके से प्रत्याशी राजीव कुमार का पार्टी ने इसी तरह से तकनीकी समस्या आने पर नाम वापस लिया था. जिसके बाद कांग्रेस कांके विधानसभा क्षेत्र से सुरेश कुमार बैठा को प्रत्याशी बनाया है.

रांची: कांके विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी समरी लाल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को अदालत ने सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है.

देखें पूरी खबर

इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई. सुनवाई के क्रम में अदालत ने कहा कि प्रार्थी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. बीजेपी प्रत्याशी समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को प्रार्थी प्रियरंजन सहाय ने चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और साथ ही उनके नामांकन को रद्द करने की मांग की थी.

ये भी देखें- जमशेदपुर के सिदगोड़ा बाजार में लगी आग, 12 दुकानें जलकर खाक

झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है, साथ ही अदालत ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद उनके निर्वाचन को चुनौती दी जा सकती है. प्रार्थी प्रियरंजन सहाय की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

ये भी देखें- बीजेपी ने झोंकी ताकत, गडकरी और मनोज तिवारी की सभा आज, 5 को योगी करेंगे प्रचार

बता दें कि बीजेपी के कांके विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी समरी लाल की नामांकन किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने इनके नामांकन को रद्द करने को लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत की है. जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. पूर्व में कांग्रेस के कांके से प्रत्याशी राजीव कुमार का पार्टी ने इसी तरह से तकनीकी समस्या आने पर नाम वापस लिया था. जिसके बाद कांग्रेस कांके विधानसभा क्षेत्र से सुरेश कुमार बैठा को प्रत्याशी बनाया है.

Intro:रांची
बाइट---राजीव कुमार अधिवक्ता झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड के कांके विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी समरी लाल को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई सुनवाई के क्रम में अदालत ने कहा कि प्रार्थी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है भाजपा के प्रत्याशी समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को प्रार्थी प्रियरंजन सहाय ने चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और साथ ही उनके नामांकन को रद्द करने की मांग किया था।


Body:झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है साथ ही अदालत ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद उसके निर्वाचन को चुनौती दिया जा सकता है प्रार्थी प्रियरंजन सहाय की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है


Conclusion:आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कांके विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी समरी लाल के द्वारा नामांकन किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने इनके नामांकन को रद्द करने को लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत किया है जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया पूर्व में कांग्रेस के कांके से प्रत्याशी राजीव कुमार का पार्टी ने इसी तरह से तकनीकी समस्या आने पर नाम वापस लिया था और जिसके बाद कांग्रेस कांके विधानसभा क्षेत्र से सुरेश कुमार बैठा को प्रत्याशी बनाया है
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.