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विधानसभा अध्यक्ष ने बाबूलाल मरांडी को दोबारा दिया नोटिस, कांग्रेस ने दी ये प्रतिक्रिया

भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दोबारा नोटिस जारी किया है. हालांकि इससे पहले मरांडी को हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है.

बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी
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Published : Dec 18, 2020, 3:25 PM IST

Updated : Dec 18, 2020, 3:51 PM IST

रांची: दलबदल के मामले में बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दोबारा नोटिस जारी किया है. झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पूर्व में भी बाबूलाल मरांडी नोटिस दिया गया था जिसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

प्रतिक्रिया देते लाल किशोर नाथ शाहदेव

जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और सभी पक्षों से जवाब मांगते हुए सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की थी, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट के इस निर्देश की बाद झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दोबारा बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया है.

विधानसभा अध्यक्ष महतो द्वारा दलबदल के मामले पर बाबूलाल मरांडी को नोटिस दिए जाने को लेकर झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार होता है कि विधायकों के मामले में नोटिस दे सकते हैं या फिर कार्रवाई कर सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः देवघर: 14 साइबर अपराधी गिरफ्तार, कई सामान जब्त

दलबदल के मामले में बाबूलाल मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा लेकिन उनके पार्टी के 2 विधायकों ने कांग्रेस का दामन थामा ऐसे में जो मेजॉरिटी है वह उनके दो विधायकों के पास चली गई है. उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा और झारखंड हाई कोर्ट दोनों ही संवैधानिक संस्थान हैं और दोनों की अपनी गरिमा होती है.

बता दें कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक भूषण तिर्की के आवेदन पर दसवीं अनुसूची के तहत बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया है. बाबूलाल मरांडी से फिर से या पूछा गया है कि क्यों ना आप के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए, इस पर जवाब मांगा गया है.

रांची: दलबदल के मामले में बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दोबारा नोटिस जारी किया है. झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पूर्व में भी बाबूलाल मरांडी नोटिस दिया गया था जिसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

प्रतिक्रिया देते लाल किशोर नाथ शाहदेव

जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और सभी पक्षों से जवाब मांगते हुए सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की थी, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट के इस निर्देश की बाद झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दोबारा बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया है.

विधानसभा अध्यक्ष महतो द्वारा दलबदल के मामले पर बाबूलाल मरांडी को नोटिस दिए जाने को लेकर झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार होता है कि विधायकों के मामले में नोटिस दे सकते हैं या फिर कार्रवाई कर सकते हैं.

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दलबदल के मामले में बाबूलाल मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा लेकिन उनके पार्टी के 2 विधायकों ने कांग्रेस का दामन थामा ऐसे में जो मेजॉरिटी है वह उनके दो विधायकों के पास चली गई है. उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा और झारखंड हाई कोर्ट दोनों ही संवैधानिक संस्थान हैं और दोनों की अपनी गरिमा होती है.

बता दें कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक भूषण तिर्की के आवेदन पर दसवीं अनुसूची के तहत बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया है. बाबूलाल मरांडी से फिर से या पूछा गया है कि क्यों ना आप के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए, इस पर जवाब मांगा गया है.

Last Updated : Dec 18, 2020, 3:51 PM IST
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