रांची: पलामू के बीडीओ के खिलाफ गरीब लाभुकों को मिलने वाले इंदिरा आवास के पैसे गबन करने के आरोप की जांच चल रही है. इस जांच में लोकायुक्त ने माना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला गबन का प्रतीत होता है.
ये भी पढ़ें-जमशेदपुर: गबन का आरोपी एलआरडीसी फरार, पुलिस ने घर पर ढोल-बाजे के साथ चिपकाए पोस्टर
पैसा गबन का आरोप
लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव को अनुशंसा पत्र भेजा है, जिसमें लिखा है कि पलामू के पांडू प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ और वर्तमान बीडीओ पर जो गबन का आरोप लगा है, वह प्रथम दृष्टया सही है. वे दोषी पाए गए हैं. इसका शिकायतकर्ता प्रभा देवी हैं. उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों की सूची में इनका नाम है, लेकिन पलामू के प्रखंड विकास पदाधिकारी को बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी उसे आवास का लाभ नहीं मिला.
ये भी पढ़ें-पीएम आवास और शौचालय निर्माण के लिए लाभुकों को मिलेगा 100 रुपये ट्रैक्टर बालू, जिला प्रशासन ने लिया निर्णय
प्रखंड विकास पदाधिकारी पर होगी कार्रवाई
मामले की सुनवाई के दौरान जांच रिपोर्ट देखने, सभी पक्षों के गवाहों के बयानों को सुनने और दस्तावेज की जांच के बाद लोकायुक्त ने पाया कि पूर्व में इंदिरा आवास और वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले हुए हैं. फर्जी तरीके से लाभुकों के नाम अंकित कर राशि की निकासी कर ली गई है. यह गबन का मामला है, इसलिए फर्जीवाड़ा के आरोपित तत्कालीन और वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी.