रांचीः हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश करने वाले मुख्य आरोपी रवि केजरीवाल की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने रवि केजरीवाल को अगली सुनवाई तक के लिए अंतरिम राहत प्रदान कर दी है. अब रवि केजरीवाल पर अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़क कार्यवाही नहीं की जा सकती है, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी. इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है. हालांकि हेमंत सरकार गिराने की साजिश करने के अन्य आरोपी को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गयी है.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से जमानत की गुहार लगाई. सरकार के अधिवक्ता ने आरोपी के जमानत का विरोध किया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि इसी मामले में अन्य आरोपी को जमानत दे दी गयी है, इसीलिए उन्हें भी जमानत दे दी जाए. सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वह आरोपी सहयोगी थे, यह आरोपी मुख्य आरोपी है. इसलिए इन्हें जमानत की सुविधा ना दी जाए. अदालत ने उन्हें जमानत तो नहीं दी लेकिन अंतरिम राहत जरूर दे दी है. राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जांच की रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.
राज्य में चल रहे हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश चल रही थी. उसके बाद कोतवाली थाना में केस दर्ज कराया गया था. उसी मामले में रवि केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया है. रवि केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें सरकार को गिराने के मामले में आरोपी रवि केजरीवाल को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी नहीं होगी.