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रांची: लेक्चरर नियुक्ति मामले के आरोपित भीम राम को हाई कोर्ट से मिली राहत - Bhim Ram gets bail from Jharkhand High Court

लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले के आरोपी भीम राम को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. वहीं, अदालत ने 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है.

Bhim Ram gets bail from Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट से भीम राम को मिला बेल
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Published : Jun 1, 2020, 8:32 PM IST

रांची: लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले के आरोपी असिस्टेंट लेक्चरर भीम राम को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके हिरासत की अवधि को देखते हुए और 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर बेल दी गई है.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले के आरोपी असिस्टेंट लेक्चरर भीम राम की जमानत याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. वहीं, न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और प्रार्थी के अधिवक्ता अपने-अपने घर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सुनवाई के दौरान सहयोग करने और 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है.


ये भी पढ़ें- वित्त मंत्री ने कहा अनलॉक होना समय की मांग, लेकिन पाबंदी है जरूरी

बता दें कि लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में आरोपी भीम राम को 110 अंक मिले थे. जबकि न्यूनतम कटऑफ अंक 120 था. इसके बावजूद भी इनकी नियुक्ति डीएलए कॉलेज डालटनगंज में राजनीतिक विज्ञान के पद पर की गई. उसी मामले में सीबीआई ने आरोपी बनाया था और 18 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया है. वर्तमान में यह जेल में है. उसी मामला में उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने इन्हें बेल दिया है.

रांची: लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले के आरोपी असिस्टेंट लेक्चरर भीम राम को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके हिरासत की अवधि को देखते हुए और 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर बेल दी गई है.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले के आरोपी असिस्टेंट लेक्चरर भीम राम की जमानत याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. वहीं, न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और प्रार्थी के अधिवक्ता अपने-अपने घर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सुनवाई के दौरान सहयोग करने और 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है.


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बता दें कि लेक्चरर नियुक्ति घोटाला मामले में आरोपी भीम राम को 110 अंक मिले थे. जबकि न्यूनतम कटऑफ अंक 120 था. इसके बावजूद भी इनकी नियुक्ति डीएलए कॉलेज डालटनगंज में राजनीतिक विज्ञान के पद पर की गई. उसी मामले में सीबीआई ने आरोपी बनाया था और 18 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया है. वर्तमान में यह जेल में है. उसी मामला में उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने इन्हें बेल दिया है.

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