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फेरी घाट टेंडर मामलाः आरोपी बच्चू यादव को हाई कोर्ट से राहत, अदालत ने दी जमानत - jharkhand high court

साहिबगंज फेरी घाट टेंडर के दौरान गोलीबारी से जुड़े मामले की झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमे कोर्ट ने आरोपी बच्चू यादव को जमानत दे दी है.

High Court
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Published : Jan 20, 2023, 9:34 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में फेरी घाट टेंडर मामले में आरोपी बच्चू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में यह सुनवाई हुई. सभी पक्षों की सुनने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.

ये भी पढ़ेंः साहिबगंज फेरी घाट के ऑक्शन के दौरान फायरिंग का केस, आरोपी की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई आंशिक सुनवाई

फेरी घाट टेंडर मामले में सुनवाईः बता दें कि शुक्रवार 20 जनवरी को चर्चित पंकज मिश्रा के सहयोगी साहिबगंज फेरी घाट के टेंडर के दौरान हुई गोलीबारी मामले में आरोपी बच्चू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के उपरांत बच्चू यादव को जमानत दी है. अदालत के इस आदेश से उन्हें राहत मिली है. अदालत ने गवाह के गवाही को देखते हुए जमानत दी है.

बच्चू यादव के वकील की दलीलः प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एफआईआर में कहा गया है कि राइफल से गोली चली है. अधिवक्ता ने कहा कि लेकिन वारदात में घायल हुए नीरज यादव को जो गोली लगी थी वह राइफल की नहीं थी. इसलिए मेरे मुवक्किल को जमानत दी जाए.

निचली अदालत ने खारिज कर दी थी याचिकाः बता दें कि साहिबगंज में फेरी घाट के सेटलमेंट को लेकर ऑक्शन चल रहा था. उसी दौरान प्रकाश यादव और बच्चू यादव के लोगों की ओर से आपस में गोलीबारी की घटना हुई थी. मामले को लेकर साहिबगंज मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 29/ 2022 दर्ज की गई थी. जिसमें उनकी जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो गई थी. जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बच्चू यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में फेरी घाट टेंडर मामले में आरोपी बच्चू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में यह सुनवाई हुई. सभी पक्षों की सुनने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.

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फेरी घाट टेंडर मामले में सुनवाईः बता दें कि शुक्रवार 20 जनवरी को चर्चित पंकज मिश्रा के सहयोगी साहिबगंज फेरी घाट के टेंडर के दौरान हुई गोलीबारी मामले में आरोपी बच्चू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के उपरांत बच्चू यादव को जमानत दी है. अदालत के इस आदेश से उन्हें राहत मिली है. अदालत ने गवाह के गवाही को देखते हुए जमानत दी है.

बच्चू यादव के वकील की दलीलः प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एफआईआर में कहा गया है कि राइफल से गोली चली है. अधिवक्ता ने कहा कि लेकिन वारदात में घायल हुए नीरज यादव को जो गोली लगी थी वह राइफल की नहीं थी. इसलिए मेरे मुवक्किल को जमानत दी जाए.

निचली अदालत ने खारिज कर दी थी याचिकाः बता दें कि साहिबगंज में फेरी घाट के सेटलमेंट को लेकर ऑक्शन चल रहा था. उसी दौरान प्रकाश यादव और बच्चू यादव के लोगों की ओर से आपस में गोलीबारी की घटना हुई थी. मामले को लेकर साहिबगंज मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 29/ 2022 दर्ज की गई थी. जिसमें उनकी जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो गई थी. जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बच्चू यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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