रांची: झारखंड के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों के निष्पादन को लेकर चार नए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा. इसे लेकर झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट से अनुमति मांगी थी. हालांकि झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को अनुमति दे दी है. शीघ्र ही राज्य में नए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा.
आपराधिक मामलों का होगा शीघ्र निष्पादन
पूर्व से दो फास्ट ट्रेक कोर्ट सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के लिए गठित हैं और अब चार नए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन होने के बाद जनप्रतिनिधियों पर दर्ज आपराधिक मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, जिसमें सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों पर दर्ज आपराधिक मामले की विशेष रूप से सुनवाई कर मामले का शीघ्र निष्पादन किया जा सके.
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इसे लेकर पूर्व में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया, लेकिन मामले का निष्पादन तेजी से नहीं हो पा रहा था. इस पर राज्य सरकार की ओर से अन्य फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने का निर्णय लिया गया. इसको लेकर हाई कोर्ट से स्वीकृति मांगी गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने स्वीकृति दे दी है. अब राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या 2 से बढ़कर 6 हो जाएगी.