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रांची में हिंसा के बाद रामगढ़ में धारा 144 लागू, अगले आदेश तक जारी रहेगी निषेधाज्ञा - Jharkhand News

रांची में हिंसा (Ranchi Violence) के बाद सुरक्षा की दृष्टिकोण से रामगढ़ जिला में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है. रामगढ़ एसडीओ के द्वारा जारी निषेधाज्ञा के अनुसार यह अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

Section 144 imposed in Ramgarh
Section 144 imposed in Ramgarh
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Published : Jun 11, 2022, 2:19 PM IST

रामगढ़: शुक्रवार, 10 जून को रांची में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा (Violence after namaz in Ranchi) को लेकर रामगढ़ जिले में शांति भंग होने की संभावना जताई गई है. जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टिकोण से अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन (Ramgarh SDO) ने रामगढ़ जिले में भी अगले आदेश तक के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी (Section 144 imposed in Ramgarh) कर दी है.

इसे भी पढ़ें: Ranchi Violence: जुमे की नमाज के बाद की हिंसा में दो की मौत, रिम्स में चल रहा है कई घायलों का इलाज


निषेधाज्ञा के अनुसार मानने होंगे कई नियम

  • निषेधाज्ञा क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक साथ समूह बनाकर भ्रमण करना वर्जित होगा. (प्रतिनियुक्त सरकारी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी/कर्मचारी जो शांति व्यवस्था कायम करने हेतु प्रतिनियुक्त हैं , उनपर यह आदेश लागू नहीं होगा.)
  • निषेधाज्ञा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र से लैश होकर निकलना या चलने पर प्रतिबंध रहेगा. (प्रतिनियुक्त सरकारी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी/कर्मचारी जो शांति व्यवस्था कायम करने हेतु प्रतिनियुक्त हैं , उनपर यह आदेश लागू नहीं होगा.
  • जन सामान्य या समुदाय विशेष को उकसाने या भ्रम पैदा कर दिगभ्रमित करने वाले व्यक्तियों पर प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • संपूर्ण रामगढ़ जिला क्षेत्र में किसी प्रकार का धरना प्रर्दशन, सभा, जुलूस रैली आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा.
  • ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूरे निषेधित क्षेत्र में नहीं होगा.
  • सोशल मिडिया (Social Media) जैसे वाट्सएप, फेसबुक, यू-ट्यूब, ट्विटर (Whatsapp, Facebok, Youtube & Twiter ) के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट यानी साम्प्रदायिक, धार्मिक या विधि-व्यवस्था से संबंधित भड़काने वाला पोस्ट किया जाना वर्जित रहेगा.
  • यह आदेश शादी / बारात पार्टी / शव यात्रा / हाट-बाजार / अस्पताल जा रहे मरीजों के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा.
  • उपरोक्त आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी. चूंकि संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रूप में नोटिस तामिला कराना संभव नहीं है. अतः आदेश एक पक्षिय (Ex Parte) पारित किया गया है.
  • यह आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 11.06.2022 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

रामगढ़: शुक्रवार, 10 जून को रांची में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा (Violence after namaz in Ranchi) को लेकर रामगढ़ जिले में शांति भंग होने की संभावना जताई गई है. जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टिकोण से अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन (Ramgarh SDO) ने रामगढ़ जिले में भी अगले आदेश तक के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी (Section 144 imposed in Ramgarh) कर दी है.

इसे भी पढ़ें: Ranchi Violence: जुमे की नमाज के बाद की हिंसा में दो की मौत, रिम्स में चल रहा है कई घायलों का इलाज


निषेधाज्ञा के अनुसार मानने होंगे कई नियम

  • निषेधाज्ञा क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक साथ समूह बनाकर भ्रमण करना वर्जित होगा. (प्रतिनियुक्त सरकारी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी/कर्मचारी जो शांति व्यवस्था कायम करने हेतु प्रतिनियुक्त हैं , उनपर यह आदेश लागू नहीं होगा.)
  • निषेधाज्ञा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र से लैश होकर निकलना या चलने पर प्रतिबंध रहेगा. (प्रतिनियुक्त सरकारी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी/कर्मचारी जो शांति व्यवस्था कायम करने हेतु प्रतिनियुक्त हैं , उनपर यह आदेश लागू नहीं होगा.
  • जन सामान्य या समुदाय विशेष को उकसाने या भ्रम पैदा कर दिगभ्रमित करने वाले व्यक्तियों पर प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • संपूर्ण रामगढ़ जिला क्षेत्र में किसी प्रकार का धरना प्रर्दशन, सभा, जुलूस रैली आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा.
  • ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूरे निषेधित क्षेत्र में नहीं होगा.
  • सोशल मिडिया (Social Media) जैसे वाट्सएप, फेसबुक, यू-ट्यूब, ट्विटर (Whatsapp, Facebok, Youtube & Twiter ) के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट यानी साम्प्रदायिक, धार्मिक या विधि-व्यवस्था से संबंधित भड़काने वाला पोस्ट किया जाना वर्जित रहेगा.
  • यह आदेश शादी / बारात पार्टी / शव यात्रा / हाट-बाजार / अस्पताल जा रहे मरीजों के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा.
  • उपरोक्त आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी. चूंकि संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रूप में नोटिस तामिला कराना संभव नहीं है. अतः आदेश एक पक्षिय (Ex Parte) पारित किया गया है.
  • यह आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 11.06.2022 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
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