रांची: झारखंड में धीरे-धीरे कोविड के मरीजों का ग्राफ कम होता जा रहा है. राज्यभर में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या करीब दो हजार ही बची है. लेकिन इस बीच रविवार को रिम्स में इलाज के दौरान एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई. वहीं कोरोना के मद्देनजर रामगढ़ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है.
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मिली जानकारी के अनुसार गुमला की रहने वाली 65 वर्षीय महिला का रिम्स के न्यू ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा था. पिछले कई दिनों से महिला रिम्स में ही भर्ती थी. लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता जा रहा था और महिला की उम्र भी ज्यादा थी जिस वजह से महिला को बचाना संभव नहीं हो पाया.
बता दें कि रिम्स में कोरोना के 5 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें न्यू ट्रामा सेंटर में एक मरीज, डेंगू वार्ड में 3 मरीज और पीडियाट्रिक वार्ड में एक संक्रमित बच्चा भर्ती है. इधर पूरे राज्य की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या करीब दो हजार है, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रांची में ही हैं. आंकड़े के अनुसार रांची में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 700 है जबकि जमशेदपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 400 है.
कोरोना के मद्देनजर रामगढ़ में धारा 144 लागूः रामगढ़ जिले में अनुमंडल पदाधिकारी मो. जावेद हुसैन ने कोरोना के मद्देनजर अगले आदेश तक के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी है. इस संबंध में रविवार को अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव एवं इसके रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार रामगढ़ जिले में किसी भी प्रकार के मेला जुलूस एवं प्रदर्शनी के आयोजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
निषेधाज्ञा के दौरान निम्न आदेशों का पालन अनिवार्य
1 . निषेधाज्ञा क्षेत्र अंतर्गत चार या चार से अधिक व्यक्तियों का एक साथ एकत्रित होने लाठी / भाला / पारम्परिक अस्त्र - शस्त्र के साथ एकत्रित होने पर रोक लगाई जाती है.
2 .सम्पूर्ण निषेधाज्ञा क्षेत्र में विधि व्यवस्था / शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने अनुज्ञप्ति प्राप्त शस्त्र को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने एवं प्रदर्शित करने रोक लगाई जाती है.
3. बिना अनुमति के जुलूस धरना , प्रदर्शन , सड़क जाम करने पर रोक.
4. किसी भी सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा.
यह आदेश कार्यावधि के दौरान सरकारीकर्मियों , पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा तथा कार्यरत पुलिस बल / अर्धसैनिक बल एवं बैंक गार्डों द्वारा शस्त्र लेकर चलने पर प्रभावी नहीं होगा. साथ ही दाह संस्कार / वैवाहिक समारोह / धार्मिक समारोह पर यह आदेश शिथिल रहेगा तथा शिक्षण संस्थान / अस्पताल / बस पड़ाव में प्रतीक्षारत यात्री अथवा बस में सवार यात्री पर निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं होगा.