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Action Against DJ Operators In Palamu: पलामू पुलिस और प्रशासन की संयुक्त छापेमारी, शादी समारोह से तीन डीजे जब्त, संचालकों के खिलाफ केस दर्ज

पलामू में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने वाले संचालकों की खैर नहीं है. प्रशासन ऐसे डीजे संचालकों के खिलाफ अभियान चला कर लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी क्रम में पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर तीन डीजे को जब्त कर संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

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Published : Mar 14, 2023, 4:51 PM IST

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Action Against DJ Operators In Palamu

पलामू: ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर पलामू जिला प्रशासन बेहद गंभीर है. इसको लेकर समय-समय पर प्रशासन कार्रवाई भी करता है. इसी क्रम में सोमवार की रात प्रशासन ने शादी समारोह में बज रहे तीन डीजे को जब्त कर लिया है. जिसमें दो डीजे मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से जब्त किया गया है, जबकि एक डीजे चैनपुर थाना क्षेत्र से जब्त किया गया है. पुलिस के अनुसार तीनों डीजे संचालक तय गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे. जब्त डीजे को टाउन थाना में रखा गया है, जबकि आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.मामले में पुलिस ने मेदिनीनगर टाउन थाना मे कांड संख्या 108/23 में डीजे संचालक और गाड़ी मालिक के खिलाफ नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स 2000, बिहार कंट्रोल यूज ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट, आईपीएस की धारा 291 के तहत एफआईआर दर्ज की है.

ये भी पढे़ं-Palamu Police Planning: बीट पुलिसिंग से अपराध और नक्सल पर नकेल कसने की तैयारी, पलामू के 13 इलाकों में होगी ये योजना

इन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकीः मामले में पुलिस ने सदर सीओ के मिश्रा के आवेदन के आधार पर गढ़वा के मेराल के डीजे संचालक धीरेंद्र कुमार, गाड़ी ड्राइवर सुजीत कुमार चौधरी और गाड़ी मालिक राजकुमार चौधरी, चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर के डीजे संचालक फैजल आलम, गढ़वा के रमकंडा निवासी ड्राइवर सरफराज मियां और मालिक आदित्य प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. वहीं चैनपुर थाना क्षेत्र में डीजे को लेकर एक अलग एफआईआर दर्ज की गई है. चैनपुर के दंडाधिकारी के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. साथ ही डीजे को जब्त कर लिया गया है.

रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना प्रतिबंधित हैः सदर सीओ जेके मिश्रा और टाउन थाना प्रभारी अभय कुमार सिन्हा ने बताया कि डीजे संचालकों को नोटिस जारी किया जा रहा है. साथ ही गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. किसी भी तरह के समारोह में डीजे का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. रात 10 बजे के बाद ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर या कुछ भी बजाना प्रतिबंधित है.

डीजे संचालकों के खिलाफ जारी रहेगा अभियानः पदाधिकारियों ने बताया कि डीजे संचालकों के खिलाफ प्रशासन का यह अभियान जारी रहेगा.पलामू जिला प्रशासन डीजे संचालकों और उनके मौजूदगी का डाटा तैयार कर रहा है. थाना प्रभारी और बीडीओ ने बताया कि डीजे संचालकों के साथ बैठक की जाएगी और सभी को गाइडलाइन का पालक करने के निर्देश दिया जाएगा. फिर नियम का उल्लंघन किया गया तो कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने कुछ दिनों पहले डीजे के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करते हुए आदेश भी जारी किया था. अभी थाना क्षेत्रों में डीजे संचालकों की लिस्ट के अनुसार नोटिस और कार्रवाई की जा रही है.

पलामू: ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर पलामू जिला प्रशासन बेहद गंभीर है. इसको लेकर समय-समय पर प्रशासन कार्रवाई भी करता है. इसी क्रम में सोमवार की रात प्रशासन ने शादी समारोह में बज रहे तीन डीजे को जब्त कर लिया है. जिसमें दो डीजे मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से जब्त किया गया है, जबकि एक डीजे चैनपुर थाना क्षेत्र से जब्त किया गया है. पुलिस के अनुसार तीनों डीजे संचालक तय गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे. जब्त डीजे को टाउन थाना में रखा गया है, जबकि आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.मामले में पुलिस ने मेदिनीनगर टाउन थाना मे कांड संख्या 108/23 में डीजे संचालक और गाड़ी मालिक के खिलाफ नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स 2000, बिहार कंट्रोल यूज ऑफ लाउडस्पीकर एक्ट, आईपीएस की धारा 291 के तहत एफआईआर दर्ज की है.

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इन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकीः मामले में पुलिस ने सदर सीओ के मिश्रा के आवेदन के आधार पर गढ़वा के मेराल के डीजे संचालक धीरेंद्र कुमार, गाड़ी ड्राइवर सुजीत कुमार चौधरी और गाड़ी मालिक राजकुमार चौधरी, चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर के डीजे संचालक फैजल आलम, गढ़वा के रमकंडा निवासी ड्राइवर सरफराज मियां और मालिक आदित्य प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. वहीं चैनपुर थाना क्षेत्र में डीजे को लेकर एक अलग एफआईआर दर्ज की गई है. चैनपुर के दंडाधिकारी के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. साथ ही डीजे को जब्त कर लिया गया है.

रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना प्रतिबंधित हैः सदर सीओ जेके मिश्रा और टाउन थाना प्रभारी अभय कुमार सिन्हा ने बताया कि डीजे संचालकों को नोटिस जारी किया जा रहा है. साथ ही गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. किसी भी तरह के समारोह में डीजे का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. रात 10 बजे के बाद ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर या कुछ भी बजाना प्रतिबंधित है.

डीजे संचालकों के खिलाफ जारी रहेगा अभियानः पदाधिकारियों ने बताया कि डीजे संचालकों के खिलाफ प्रशासन का यह अभियान जारी रहेगा.पलामू जिला प्रशासन डीजे संचालकों और उनके मौजूदगी का डाटा तैयार कर रहा है. थाना प्रभारी और बीडीओ ने बताया कि डीजे संचालकों के साथ बैठक की जाएगी और सभी को गाइडलाइन का पालक करने के निर्देश दिया जाएगा. फिर नियम का उल्लंघन किया गया तो कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने कुछ दिनों पहले डीजे के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करते हुए आदेश भी जारी किया था. अभी थाना क्षेत्रों में डीजे संचालकों की लिस्ट के अनुसार नोटिस और कार्रवाई की जा रही है.

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