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पलामू: छत्तरपुर में SDO ने दिए मिठाई दुकानों की जांच के आदेश, सैंपल भेजे गए लेबोरेटरी

पलामू के छत्तरपुर में दिवाली के मद्देनजर मिठाई दुकानों के जांच की जा रही है. जांच के आदेश एसडीओ ने दिए है. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मिठाई दुकानों के सैंपल एकत्र किए हैं. इससे पहले भी चार दुकानों से छह मिठाइयों के नमूने जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे गए थे. जिसका परिणाम काफी चौंकाने वाला आया है.

जांच करते अधिकारी
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Published : Oct 25, 2019, 9:05 AM IST

पलामू: छत्तरपुर एसडीओ नरेंद्र गुप्ता के निर्देश पर फूड सेफ्टी ऑफिसर मनोज कुमार ने छत्तरपुर मेन रोड के आसपास के मिठाई दुकानों के सैंपल एकत्र किए है. दीपावली में मिठाइयों कि डिमांड को देखते हुए दुकानों की जांच शुरू कर दी गई है.

देखें पूरी खबर

दुकानदारों को सख्त हिदायत

सूचना मिली थी कि क्षेत्र के अधिकतर मिठाई दुकानों में नकली खोया, घी और रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक है. उन्होंने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि खाने पीने की सामग्री को शुद्ध और ताजा रूप में बेचें. कोई भी सामान ग्राहकों को बासी ना दें. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी दूषित समान बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

SDO has ordered the investigation of sweets shops in  Chhatarpur of Palamu
जांच करते अधिकारी

छत्तरपुर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि पहले भी अनुमंडल के चार दुकानों से छह मिठाइयों के नमूने जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे गए थे. जिसका परिणाम काफी चौंकाने वाला आया है. पिछले दिनों छह नमूनों में से चार औसत मानक दर्जे के और दो नमूने पूरी तरह असुरक्षित पाए गए हैं. सभी चार दुकानों पर करवाई के लिए शीघ्र पलामू उपायुक्त न्यायलय में वाद दर्ज और कार्रवाई करने की बातें भी कहीं गई.

ये भी देखें- भारी बारिश के बावजूद पारा शिक्षकों का आंदोलन जारी, बीजेपी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन

व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
एन के गुप्ता ने तत्काल सूचना जारी कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व विनिमय 2011 के अन्तर्गत सभी तरह के खाद्य संचालन से जुड़े बड़े व्यापारियों, जिनकी वार्षिक आय बारह लाख से अधिक है. उनके लिए अनुज्ञप्ति FSSAI License और छोटे व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए गए है. ऐसा ना करने पर दुकानदार और व्यापारियों को सजा और जुर्माना हो सकता है.

पलामू: छत्तरपुर एसडीओ नरेंद्र गुप्ता के निर्देश पर फूड सेफ्टी ऑफिसर मनोज कुमार ने छत्तरपुर मेन रोड के आसपास के मिठाई दुकानों के सैंपल एकत्र किए है. दीपावली में मिठाइयों कि डिमांड को देखते हुए दुकानों की जांच शुरू कर दी गई है.

देखें पूरी खबर

दुकानदारों को सख्त हिदायत

सूचना मिली थी कि क्षेत्र के अधिकतर मिठाई दुकानों में नकली खोया, घी और रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक है. उन्होंने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि खाने पीने की सामग्री को शुद्ध और ताजा रूप में बेचें. कोई भी सामान ग्राहकों को बासी ना दें. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी दूषित समान बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

SDO has ordered the investigation of sweets shops in  Chhatarpur of Palamu
जांच करते अधिकारी

छत्तरपुर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि पहले भी अनुमंडल के चार दुकानों से छह मिठाइयों के नमूने जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे गए थे. जिसका परिणाम काफी चौंकाने वाला आया है. पिछले दिनों छह नमूनों में से चार औसत मानक दर्जे के और दो नमूने पूरी तरह असुरक्षित पाए गए हैं. सभी चार दुकानों पर करवाई के लिए शीघ्र पलामू उपायुक्त न्यायलय में वाद दर्ज और कार्रवाई करने की बातें भी कहीं गई.

ये भी देखें- भारी बारिश के बावजूद पारा शिक्षकों का आंदोलन जारी, बीजेपी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन

व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
एन के गुप्ता ने तत्काल सूचना जारी कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व विनिमय 2011 के अन्तर्गत सभी तरह के खाद्य संचालन से जुड़े बड़े व्यापारियों, जिनकी वार्षिक आय बारह लाख से अधिक है. उनके लिए अनुज्ञप्ति FSSAI License और छोटे व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए गए है. ऐसा ना करने पर दुकानदार और व्यापारियों को सजा और जुर्माना हो सकता है.

Intro:दीपावली के अवसर पर मिठाई दुकानों का जांच कियाBody:पलामू:दीपावली पर्व में सभी दुकानों पर असुरक्षित मिठाईयां से भरा पड़ा देखा गया.



पलामू : छत्तरपुर एसडीओ नरेंद्र गुप्ता के निर्देश पर फूड सेफ्टी ऑफिसर मनोज कुमार द्वारा आज छत्तरपुर मेन रोड के आस पास के मिठाई दुकानों के सैंपल एकत्र किए गए । दीपावली में मिठाइयों कि डिमांड को देखते हुए दुकानों की जांच शुरू कर की गई है। सूचना थी कि क्षेत्र के अधिकतर मिठाई दुकानों में नकली खोया , घी व रंग का इस्तमाल किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक है।उन्होंने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि खाने पीने की सामग्री को शुद्ध और ताजा रूप में बेचें. कोई भी सामान ग्राहकों को बासी ना दें। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी दूषित समान बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

छत्तरपुर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि पूर्व में भी अनुमंडल के चार दुकानों से छह मिठाइयों के नमूने जांच हेतु लेबोरेटरी भेजे गए थे। जिसका परिणाम काफी चौंकाने वाला आया है। पिछले दिनों छह नमूनों में से चार औसत मानक दर्जे के व दो नमूने पूरी तरह असुरक्षित पाए गए है। सभी चार दुकानों पर करवाई हेतु शीघ्र पलामू उपायुक्त न्यायलय में वाद दर्ज व कारवाई करने की बातें भी कहीं ।


इधर एन के गुप्ता ने तत्काल सूचना जारी कर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 व विनिमय 2011 के अन्तर्गत सभी तरह के खाद्य संचालन से जुड़े बड़े व्यापारियों जिनकी वार्षिक आय बारह लाख से अधिक है उनके लिए अनुज्ञप्ति ( FSSAI License) व छोटे व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए गए है । ऐसा ना करने पर दुकानदार / व्यापारियों को सजा व जुर्माना हो सकता है ।Conclusion:दूषित सामान बेचने वालों पर की जाएगी कार्रवाई
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