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राष्ट्रीय ध्वज फहराने के ये हैं नियम, झंडा लहराने में न करें यह गलती

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Published : Aug 10, 2022, 6:23 PM IST

Updated : Aug 10, 2022, 7:03 PM IST

आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य बनाने के लिए तैयारियां तेज हो गईं हैं. इसको लेकर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक देश के हर घर पर यानी 25 करोड़ परिवारों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इसके लिए फ्लैग होस्टिंग कोड में बदलाव भी किया गया है. राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियम यह हैं. सावधान रहें झंडा फहराने में यह गलती न करें वर्ना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाएगा.

rules for hoisting national flag not make this mistake in waving flag
पलामू डीसी

पलामूः पलामू में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन 2.25 लाख तिरंगा फ्री में बांटेगा. पलामू को सरकार की ओर से बुधवार की शाम तक 1.27 लाख तिरंगा मिल चुका है.

ये भी पढ़ें-राष्ट्रीय ध्वज को फहराने साथ उसका सम्मान किया जाना चाहिए : जान्हवी बहल

इधर, इसके बाद हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पलामू डीसी ए दोड्डे ने बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारी की जा ही है. सभी प्रखंड और संसाधन केंद्रों को तिरंगा उपलब्ध करा दिया गया है. डीसी ने बताया कि फ्लैग होस्टिंग कोड में भी कुछ बदलाव हुए हैं. national flag hoisting code की जानकारी आम लोगों तक पंहुचाई जा रही है.

देखें पूरी खबर

जिला प्रशासन द्वारा सांसद, राजनीतिक दल, पुलिस और न्यायिक कार्यालय को तिरंगा उपलब्ध कराया जा रहा है. डीसी ने बताया कि पलामू जिले के सभी पदाधिकारी कर्मचारी एवं कर्मी अपने अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लगाएंगे.


तिरंगा लहराने एवं फहराने का जानिए नियम

  • राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी हालत में उल्टा नहीं फहराना है
  • खराब राष्ट्रध्वज को नहीं फहराया जाएगा
  • राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाएगा, ऐसी जगह ध्वज को नहीं लगाया जाना है जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई न दे
  • सरकारी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज रविवार और छुट्टियों के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है, विशेष अवसरों पर इसे रात में भी फहराया जा सकेगा.

  • राष्ट्रीय ध्वज को स्फूर्ति के साथ फहराया जाएगा और धीरे-धीरे आदर के साथ उतारा जाएगा.
  • राष्ट्रीय ध्वज को अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचो-बीच या कार के दाईं तरफ लगाया जाए.
  • किसी दूसरी ध्वजा-पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचे स्थान या उससे ऊपर नहीं लगाया जाएगा. न ही बराबर रखा जाएगा.
  • राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ भी लिखा छपा नहीं होना चाहिए.

पलामूः पलामू में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन 2.25 लाख तिरंगा फ्री में बांटेगा. पलामू को सरकार की ओर से बुधवार की शाम तक 1.27 लाख तिरंगा मिल चुका है.

ये भी पढ़ें-राष्ट्रीय ध्वज को फहराने साथ उसका सम्मान किया जाना चाहिए : जान्हवी बहल

इधर, इसके बाद हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पलामू डीसी ए दोड्डे ने बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारी की जा ही है. सभी प्रखंड और संसाधन केंद्रों को तिरंगा उपलब्ध करा दिया गया है. डीसी ने बताया कि फ्लैग होस्टिंग कोड में भी कुछ बदलाव हुए हैं. national flag hoisting code की जानकारी आम लोगों तक पंहुचाई जा रही है.

देखें पूरी खबर

जिला प्रशासन द्वारा सांसद, राजनीतिक दल, पुलिस और न्यायिक कार्यालय को तिरंगा उपलब्ध कराया जा रहा है. डीसी ने बताया कि पलामू जिले के सभी पदाधिकारी कर्मचारी एवं कर्मी अपने अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लगाएंगे.


तिरंगा लहराने एवं फहराने का जानिए नियम

  • राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी हालत में उल्टा नहीं फहराना है
  • खराब राष्ट्रध्वज को नहीं फहराया जाएगा
  • राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाएगा, ऐसी जगह ध्वज को नहीं लगाया जाना है जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई न दे
  • सरकारी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज रविवार और छुट्टियों के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है, विशेष अवसरों पर इसे रात में भी फहराया जा सकेगा.

  • राष्ट्रीय ध्वज को स्फूर्ति के साथ फहराया जाएगा और धीरे-धीरे आदर के साथ उतारा जाएगा.
  • राष्ट्रीय ध्वज को अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचो-बीच या कार के दाईं तरफ लगाया जाए.
  • किसी दूसरी ध्वजा-पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचे स्थान या उससे ऊपर नहीं लगाया जाएगा. न ही बराबर रखा जाएगा.
  • राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ भी लिखा छपा नहीं होना चाहिए.
Last Updated : Aug 10, 2022, 7:03 PM IST
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