पलामूः पलामू कोर्ट ने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हत्या के तीन आरोपियों को दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के जुरू में सुरेंद्र गिरी की धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में पलामू कोर्ट के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया है. इसमें अदालत ने विनय गिरी, विनोद गिरी और नंदन गिरी को दोषी पाकर हत्या के मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
घटनाक्रम के मुताबिक 13 मार्च 2017 को जुरू गांव में सुरेंद्र गिरी के परिजन खेत में पटवन कर रहे थे. पटवन के क्रम में पाइप को काटे जाने को लेकर विवाद हो गया. आरोप था कि इसी विवाद में विनय गिरी, विनोद गिरी और नंदन गिरी ने मिल कर सभी के साथ मारपीट की. इस दौरान सुरेंद्र गिरी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई. इस मामले में ही कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है.