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हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा, पलामू कोर्ट ने सुनाया फैसला - झारखंड न्यूज

Court sentenced murder accused life imprisonment. पलामू कोर्ट में हत्या के मामले में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने पुरानी रंजिश में एक शख्स की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी.

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Court Sentenced Murder Accused Life Imprisonment
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Dec 20, 2023, 8:17 PM IST

पलामूः हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए पलामू कोर्ट ने अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त भीम खरवार बिहार के रोहतास के अमझौर का रहने वाला है. कोर्ट ने सजा के साथ हत्या के दोषी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेश कुमार की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है.

पुरानी रंजिश में लखन खरवार की चाकू गोदकर की थी हत्याः दरअसल, 27 फरवरी 2013 को भीम खरवार अपने साथियों के साथ पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के रेडमा स्थित लखन खरवार के घर पर हमला कर दिया था. भीम खरवार ने पुरानी रंजिश में लखन खरवार के घर पर हमला किया था. इस दौरान भीम खरवार ने लखन खरवार पर चाकू से हमला किया था. गंभीर हालत में लखन को इलाज के लिए सदर अस्पताल पलामू में भर्ती कराया गया था. जहां डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया था. रिम्स में इलाज के क्रम में लखन की मौत हो गई थी. वहीं मौत से पहले लखन खरवार ने पुलिस को अपना फर्द बयान दर्ज करवाया था और भीम खरवार समेत अन्य को आरोपी बनाया था. मामले में शहर थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी.

वारदात में शामिल दो अन्य आरोपी अब तक हैं फरारः मामले में एफआईआर नंबर 344 के तहत आईपीसी की धारा 448, 341, 342, 324, 307 / 34 लगाई गई थी. लखन की मौत के बाद धारा 302 जोड़ी गई थी. इस घटना से जुड़े दो अन्य आरोपी फरार हैं. दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. भीम खरवार भी फरार था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था.

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पलामूः हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए पलामू कोर्ट ने अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त भीम खरवार बिहार के रोहतास के अमझौर का रहने वाला है. कोर्ट ने सजा के साथ हत्या के दोषी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेश कुमार की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है.

पुरानी रंजिश में लखन खरवार की चाकू गोदकर की थी हत्याः दरअसल, 27 फरवरी 2013 को भीम खरवार अपने साथियों के साथ पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के रेडमा स्थित लखन खरवार के घर पर हमला कर दिया था. भीम खरवार ने पुरानी रंजिश में लखन खरवार के घर पर हमला किया था. इस दौरान भीम खरवार ने लखन खरवार पर चाकू से हमला किया था. गंभीर हालत में लखन को इलाज के लिए सदर अस्पताल पलामू में भर्ती कराया गया था. जहां डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया था. रिम्स में इलाज के क्रम में लखन की मौत हो गई थी. वहीं मौत से पहले लखन खरवार ने पुलिस को अपना फर्द बयान दर्ज करवाया था और भीम खरवार समेत अन्य को आरोपी बनाया था. मामले में शहर थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी.

वारदात में शामिल दो अन्य आरोपी अब तक हैं फरारः मामले में एफआईआर नंबर 344 के तहत आईपीसी की धारा 448, 341, 342, 324, 307 / 34 लगाई गई थी. लखन की मौत के बाद धारा 302 जोड़ी गई थी. इस घटना से जुड़े दो अन्य आरोपी फरार हैं. दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. भीम खरवार भी फरार था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था.

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