पलामू: जिले में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है. मामले में पलामू डीसी शांतनु कुमार अग्रहरि ने आदेश जारी किया है. यह आदेश 17 मई तक लागू रहेगा. पलामू में अगले आदेश तक धारा-144 भी लागू कर दी गई है. जारी आदेश में कहा गया है कि पलामू में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का आगमन हो रहा है.
पलामू जिला प्रशासन ने मामले में 65 साल से अधिक, 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला को घर से बाहर निकलने पर रोक लगाई है. मेडिकल कारणों से ही लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं. सरकारी वाहनों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है. शव यात्रा के लिए भी सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेने की बात कही गई है.