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पाकुड़ में खनन पट्टाधारियों के साथ एसडीओ की बैठक, अवैध खदान संचालकों पर होगी कार्रवाई

पाकुड़ जिला प्रशासन (Pakur District Administration) अवैध पत्थर खदान संचालकों पर कार्रवाई करने की योजना बना रहा है. इसके लिए एसडीओ हरिवंश पंडित ने बैठक की और बैठक में मौजूद खनन पट्टाधारियों से खदान संचालन में सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया.

illegal stone mining
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Published : Jun 10, 2022, 2:26 PM IST

Updated : Jun 13, 2022, 9:04 AM IST

पाकुड़: नियम और शर्तों का अनुपालन किये बिना पत्थर खदानों का संचालन करने वाले पत्थर कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई की योजना बना रहा है. एसडीओ हरिवंश पंडित (Pakur SDO) ने खनन पट्टा में दिये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पत्थर कारोबारियों के साथ बैठक की. बैठक में मौजूद पत्थर व्यवसायियों को एसडीओ ने दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाने की बात भी कही.

इसे भी पढ़ें: पाकुड़ में क्रशरों का अवैध संचालन करने वालों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, 26 क्रशर सील

इन नियमों का पालन अनिवार्य: बैठक में मौजूद खनन पट्टाधारियों से एसडीओ ने खदान संचालन में सभी नियमों के अनुपालन की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिया. नियमों के तहत खदान और क्रशर प्लांट की घेराबंदी करने, सीसीटीवी कैमरा लगाने, सूचना पट्ट लगाने, व्यवसायिक स्थल पर संपूर्ण दस्तावेज रखने, निरीक्षण पंजी रखने, क्रशर प्लांट में प्रदूषण मापक यंत्र लगाने, प्रदूषण नियमों के अनुपालन को लेकर जल छिड़काव एवं पौधा लगाने का काम होना चाहिए.

देखें पूरी खबर

क्रशर संचालकों को 100-100 पौधे लगाने का निर्देश: एसडीओ ने खनन पट्टाधारियो एवं क्रशर संचालको को अपने-अपने कार्य स्थल पर सौ-सौ पौधे लगाने का निर्देश दिया है. बता दें कि जिला में चल रहे पत्थर खदानों के संचालको द्वारा पत्थर खदानों की घेराबंदी नहीं करने के कारण कई लोगों की जान चली गयी है. कई मवेशी की भी मौत हो गयी है. खदान संचालको की ओर से शर्तों में निहित नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है.

पाकुड़: नियम और शर्तों का अनुपालन किये बिना पत्थर खदानों का संचालन करने वाले पत्थर कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई की योजना बना रहा है. एसडीओ हरिवंश पंडित (Pakur SDO) ने खनन पट्टा में दिये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पत्थर कारोबारियों के साथ बैठक की. बैठक में मौजूद पत्थर व्यवसायियों को एसडीओ ने दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाने की बात भी कही.

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इन नियमों का पालन अनिवार्य: बैठक में मौजूद खनन पट्टाधारियों से एसडीओ ने खदान संचालन में सभी नियमों के अनुपालन की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिया. नियमों के तहत खदान और क्रशर प्लांट की घेराबंदी करने, सीसीटीवी कैमरा लगाने, सूचना पट्ट लगाने, व्यवसायिक स्थल पर संपूर्ण दस्तावेज रखने, निरीक्षण पंजी रखने, क्रशर प्लांट में प्रदूषण मापक यंत्र लगाने, प्रदूषण नियमों के अनुपालन को लेकर जल छिड़काव एवं पौधा लगाने का काम होना चाहिए.

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क्रशर संचालकों को 100-100 पौधे लगाने का निर्देश: एसडीओ ने खनन पट्टाधारियो एवं क्रशर संचालको को अपने-अपने कार्य स्थल पर सौ-सौ पौधे लगाने का निर्देश दिया है. बता दें कि जिला में चल रहे पत्थर खदानों के संचालको द्वारा पत्थर खदानों की घेराबंदी नहीं करने के कारण कई लोगों की जान चली गयी है. कई मवेशी की भी मौत हो गयी है. खदान संचालको की ओर से शर्तों में निहित नियमों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है.

Last Updated : Jun 13, 2022, 9:04 AM IST
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