पाकुड़: जिले में बगैर परमिट के कोयले ढुलाई करने वालों के खिलाफ वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कार्रवाई की है. वन विभाग की टीम ने बगैर परमिट के कोयला परिवहन कर रहे चार हाइवा को जब्त किया है. इस कार्रवाई से ट्रांसपोर्ट और बीजीआर कंपनी में हड़कंप मच गया है.
वनपाल बबलू कुमार देहरी की ओर से लिखित शिकायत पर जब्त हाइवा के मालिक और चालकों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. कोयला से लदे वाहनों को जब्त किए जाने के बाद अमड़ापाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक से लौटामारा रेलवे साइडिंग तक कोयला का परिवहन बंद हो गया है. अक्टूबर महीने में वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने डीएफओ के निर्देश पर कोयला उत्खनन करने वाली कंपनी बीजीआर के निदेशक और पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी और निदेशक को नोटिस जारी करते हुए ट्रांजिट परमिट लेकर कोयला परिवहन करने का निर्देश दिया था.
वन विभाग ने डब्लूबीपीडीसीएल और बीजीआर को झारखंड वनोपज नियमावली 2020 का अनुपालन करते हुए कोयला ढुलाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन जिले में सैकड़ों हाइवा से बिना वन विभाग से ट्रांजिट परमिट लिए कोयला ढुलाई की जा थी, जिससे पर्यावरण एवं जल विभाग को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा था. इसे ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई.
बगैर ट्रांजिट परमिट के हो रहा था कोयले का परिवहन, वन विभाग ने की कार्रवाई, 4 हाइवा जब्त
पाकुड़ में अवैध रूप से कोयला ढुलाई करने वालों के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. वन विभाग की टीम ने बगैर परमिट के कोयला परिवहन कर रहे चार हाइवा को जब्त किया है.
पाकुड़: जिले में बगैर परमिट के कोयले ढुलाई करने वालों के खिलाफ वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कार्रवाई की है. वन विभाग की टीम ने बगैर परमिट के कोयला परिवहन कर रहे चार हाइवा को जब्त किया है. इस कार्रवाई से ट्रांसपोर्ट और बीजीआर कंपनी में हड़कंप मच गया है.
वनपाल बबलू कुमार देहरी की ओर से लिखित शिकायत पर जब्त हाइवा के मालिक और चालकों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. कोयला से लदे वाहनों को जब्त किए जाने के बाद अमड़ापाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक से लौटामारा रेलवे साइडिंग तक कोयला का परिवहन बंद हो गया है. अक्टूबर महीने में वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने डीएफओ के निर्देश पर कोयला उत्खनन करने वाली कंपनी बीजीआर के निदेशक और पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी और निदेशक को नोटिस जारी करते हुए ट्रांजिट परमिट लेकर कोयला परिवहन करने का निर्देश दिया था.
वन विभाग ने डब्लूबीपीडीसीएल और बीजीआर को झारखंड वनोपज नियमावली 2020 का अनुपालन करते हुए कोयला ढुलाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन जिले में सैकड़ों हाइवा से बिना वन विभाग से ट्रांजिट परमिट लिए कोयला ढुलाई की जा थी, जिससे पर्यावरण एवं जल विभाग को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा था. इसे ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई.