पाकुड़: आपसी विवाद में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झीकरहट्टी गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट एवं जान मारने की नीयत से बमबाजी किये जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने घटित इस घटना को लेकर दोनों पक्षों की लिखित शिकायत पर अलग अलग एफआइआर दर्ज की है. इस मामले में दो आरोपी मंसारूल शेख और एकरामुल शेख को गिरफ्तार भी कर लिया गया है.
मुफस्सिल थाना प्रभारी मिंटू भारती ने बताया कि सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है. बमबाजी की घटना को लेकर मुफस्सिल थाने में पुलिस अवर निरीक्षक राम बचन राय के लिखित बयान पर भी अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज की गई है. थाना प्रभारी ने बताया कि सारीकुल शेख के लिखित बयान पर कांड संख्या 161/22 और अब्दुल हालिम की लिखित शिकायत पर कांड सख्या 162/22 दर्ज की गई है. मुफस्सिल थाने की पुलिस ने दर्ज कांड में शामिल एकरामुल शेख एवं मंसारूल शेख को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
थाने को दिये अपने लिखित शिकायत में सारीकुल शेख ने उल्लेख किया है कि वह अपने घर में था उसी समय जोहरूल शेख ने आकर उसे यह बताया कि अबु ताहिर के घर को फिरोज अली, नाजीबुल शेख, सुखु शेख, बैदुल शेख, राकिबुल शेख, मोती शेख, अब्दुल हालिम, बीडु शेख, युसुफ शेख, उकिल शेख, एजाज शेख, सलाउद्दीन शेख, फेकारूल शेख, कयामत शेख लाठी, डंडा, हरवे हथियार से लैस होकर चारो ओर से घर को घेर लिया और गाली गलौज कर रहे हैं. शिकायत के मुताबिक उक्त लोगों द्वारा घर पर आकर जान मारने की नीयत से बमबाजी की गई.
वहीं अब्दुल हालिम ने थाना को दिये अपने शिकायत में उल्लेख किया है कि अब्दुल ताहिर शेख, मंसारूल शेख, एकरामुल शेख, जर्जिस शेख, सरीकुल शेख, कौशर शेख, दाउद शेख, आजमाइल शेख, राकिबुल शेख, कमरूल शेख, नेताजुल शेख, अजीजुल शेख, मुस्ताख शेख, कुर्बान शेख एकसाथ घर में घुस गये और उसके बेटे को खोजने लगे. जब अब्दुल हालिम द्वारा यह बताया गया कि उसका बेटा घर में नहीं है तो आबु ताहिर के इशारे पर सभी लोग उसके साथ मारपीट करने लगे और उसकी जामेला बीबी, पतोहु, नायमा बीबी बीच बचाव करने आयी तो उसकी पत्नी सहित परिवार के सदस्यों के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई. साथ ही 7 हजार रूपये पॉकेट से निकाल लिये. थाना प्रभारी मिंटु भारती ने बताया कि नामजद सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है. उन्होंने कहा कि विधि एवं शांति व्यवस्था में खलल डालने वाले लोगों को पुलिस बख्शने वाली नहीं है.