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कोरोना इफेक्टः लोहरदगा जिले में धारा 144 लागू, प्रशासन ने जारी किए निर्देश

लोहरदगा जिले में कोरोना तेजी से पैर पंसार रहा है. इसे देखते हुए प्रशासन हरकत में आ गया है. जिले में इस बीमारी पर लगाम लगाने को लेकर धारा 144 लागू की गई है.

लोहरदगा
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Published : Apr 15, 2021, 4:04 AM IST

लोहरदगा: जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है. हर दिन कई लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं. देखते ही देखते आंकड़ा दो हजार को पार कर चुका है. जिले में वर्तमान में संक्रमण की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग चिंतित है. ऐसे में एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने को लेकर धारा 144 लागू की है.

यह भी पढ़ेंः पीएम मोदी झारखंड समेत देश के सभी राज्यपालों से हुए रुबरू, कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर जताई चिंता

कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर रोक लगाने को लेकर एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने धारा 144 लागू की है. इसके तहत जारी आदेश में कहा गया है कि देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस, कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है.

लोहरदगा जिले में भी प्रतिदिन कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है. लोहरदगा जिला में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए संपूर्ण लोहरदगा अनुमण्डल क्षेत्र में धारा-144 द.प्र.स. के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है.

जुलूस पर प्रतिबंध

धारा-144 के अन्तर्गत आदेश निर्गत तिथि से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा पारित किया गया है, जिसमें किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध है.

सभी प्रकार के जुलूस (धार्मिक सहित) प्रतिबंध है. कोरोना वैक्सीन लेने के संबंध में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अफवाह नहीं फैलाएगा और न ही अफवाह फैलाने के लिए किसी को प्रोत्साहित करेगा.

इसके अधीन सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना अथवा संदेश शेयर किया जाना भी सम्मिलित है. इस प्रकार के किसी भी कृत्य में शामिल पाए जाने पर आईपीसी की धारा 153(ए) तथा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

लोहरदगा: जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है. हर दिन कई लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं. देखते ही देखते आंकड़ा दो हजार को पार कर चुका है. जिले में वर्तमान में संक्रमण की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग चिंतित है. ऐसे में एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने को लेकर धारा 144 लागू की है.

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कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर रोक लगाने को लेकर एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने धारा 144 लागू की है. इसके तहत जारी आदेश में कहा गया है कि देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस, कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है.

लोहरदगा जिले में भी प्रतिदिन कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है. लोहरदगा जिला में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए संपूर्ण लोहरदगा अनुमण्डल क्षेत्र में धारा-144 द.प्र.स. के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है.

जुलूस पर प्रतिबंध

धारा-144 के अन्तर्गत आदेश निर्गत तिथि से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा पारित किया गया है, जिसमें किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध है.

सभी प्रकार के जुलूस (धार्मिक सहित) प्रतिबंध है. कोरोना वैक्सीन लेने के संबंध में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अफवाह नहीं फैलाएगा और न ही अफवाह फैलाने के लिए किसी को प्रोत्साहित करेगा.

इसके अधीन सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना अथवा संदेश शेयर किया जाना भी सम्मिलित है. इस प्रकार के किसी भी कृत्य में शामिल पाए जाने पर आईपीसी की धारा 153(ए) तथा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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