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दो नाबालिगों को दिल्ली ले जाकर किया था दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

दो नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है. आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है. इस मामले में कुल 12 गवाहों की गवाही दर्ज की गई थी. मामले में दूसरे आरोपित नसीफ अंसारी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया.

Rape accused sentenced to life imprisonment
Rape accused sentenced to life imprisonment
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Published : Jun 22, 2023, 9:38 PM IST

लोहरदगा: आरोपी ने दो नाबालिग को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घर लौटने के बाद नाबालिगों ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी थी. जिसके बाद अदालत में बयान दर्ज हुआ था. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अलग-अलग धाराओं में हुई है सजा: दो नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अलग-अलग धाराओं में अदालत ने सजा सुनाई है. इस मामले में ढाई साल के भीतर फैसला आया है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी. आरोपी को मामले में दोषी पाया इसके बाद सजा सुनाई है. स्पेशल पोक्सो न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है. पोक्सो कांड संख्या 20/21 और एएचटीयू 3/21 में खूंटी जिला के तपकारा थाना क्षेत्र के तपकारा निवासी जमाल अंसारी के पुत्र आरोपित रिजवान अंसारी को पोक्सो एक्ट की धारा छह में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है.

वहीं, भादवि की धारा 363 में सात साल और एक हजार रुपये का जुर्माना हुआ है. जबकि भादवि की धारा 370 (5) में 20 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है. विगत 17 मार्च 2021 को पीड़िता की मां ने लोहरदगा थाना में एक लिखित आवेदन देकर कहा था कि उनकी नाबालिग पुत्री एवं उसकी सहेली 28 फरवरी 2021 से लापता है. काफी खोजबीन के बावजूद उन दोनों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है. इसी बीच उन्होंने आरोपित नसीफ खान से भी संपर्क किया था, जिसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसी बीच पुलिस का दबाव बढ़ने लगा. दोनों नाबालिग के लापता होने के 20-21 दिन के बाद दिल्ली से दोनों नाबालिक वापस अपने घर आ गई. जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाया. दोनों नाबालिक द्वारा रिजवान अंसारी पर आरोप लगाया गया कि रिजवान ने दोनों के साथ दुष्कर्म किया है.

लोहरदगा: आरोपी ने दो नाबालिग को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घर लौटने के बाद नाबालिगों ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी थी. जिसके बाद अदालत में बयान दर्ज हुआ था. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अलग-अलग धाराओं में हुई है सजा: दो नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अलग-अलग धाराओं में अदालत ने सजा सुनाई है. इस मामले में ढाई साल के भीतर फैसला आया है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी. आरोपी को मामले में दोषी पाया इसके बाद सजा सुनाई है. स्पेशल पोक्सो न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है. पोक्सो कांड संख्या 20/21 और एएचटीयू 3/21 में खूंटी जिला के तपकारा थाना क्षेत्र के तपकारा निवासी जमाल अंसारी के पुत्र आरोपित रिजवान अंसारी को पोक्सो एक्ट की धारा छह में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है.

वहीं, भादवि की धारा 363 में सात साल और एक हजार रुपये का जुर्माना हुआ है. जबकि भादवि की धारा 370 (5) में 20 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है. विगत 17 मार्च 2021 को पीड़िता की मां ने लोहरदगा थाना में एक लिखित आवेदन देकर कहा था कि उनकी नाबालिग पुत्री एवं उसकी सहेली 28 फरवरी 2021 से लापता है. काफी खोजबीन के बावजूद उन दोनों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है. इसी बीच उन्होंने आरोपित नसीफ खान से भी संपर्क किया था, जिसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसी बीच पुलिस का दबाव बढ़ने लगा. दोनों नाबालिग के लापता होने के 20-21 दिन के बाद दिल्ली से दोनों नाबालिक वापस अपने घर आ गई. जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाया. दोनों नाबालिक द्वारा रिजवान अंसारी पर आरोप लगाया गया कि रिजवान ने दोनों के साथ दुष्कर्म किया है.

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