कोडरमा: आदिवासी युवती से यौन शोषण करने के आरोप में कोडरमा न्ययालय ने आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया हैं. जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी.
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दरअसल, कोडरमा महिला थाना कांड संख्या 02/2019, ST- 117/2019 की सुनवाई करते हुए कोडरमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने कांड के अभियुक्त काको निवासी सुभाष पासवान को 376 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी पीके मंडल ने किया. इस दौरान सभी सात गवाहों का परीक्षण कराया गया. जहां लोक अभियोजक पीके मंडल ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए अभियुक्त का बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.
ये है पूरा मामला: घटना के संबंध में बताया जाता है कि तिलैया के एक निजी क्लीनिक में नर्स का काम करने वाली अनाथ आदिवासी युवती ने थाने में आवेदन देकर अभियुक्त सुभाष पासवान पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था. युवती ने पुलिस को बताया था कि अभियुक्त सुभाष पासवान उसे जनशताब्दी एक्सप्रेस से पटना ले गया और वहां होटल में रात भर उसका यौन शोषण किया. इस दौरान उसने विरोध किया तो वह बोला कि वह उससे शादी कर लेगा. बात किसी को बताना से मना किया और थाना में इसकी शिकायत नहीं करने को कहा. इसके बाद आगे भी लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा. एक दिन जानकारी मिली की सुभाष की शादी तय हो गई है. युवती ने बताया कि उसके बाद वह उसके गांव पहुंची. जहां उसके साथ बदसलूकी की गई. घटना के बाद थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया.