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कोडरमा कोर्ट ने हत्या के दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, दोस्तों ने ही पैसों के लालच में किया था कत्ल - Jharkhand news

कोडरमा कोर्ट के एडीजे प्रथम गुलाम हैदर की अदालत (ADJ One Ghulam Haider) ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा (Court sentenced three culprits) सुनाई है. जमीन विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी. ये पूरा मामला 2018 का है.

Koderma Civil Court sentenced three culprits to life imprisonment
कोडरमा
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Published : Aug 19, 2022, 6:54 AM IST

कोडरमा: जिला न्यायालय के एडीजे प्रथम गुलाम हैदर की अदालत (ADJ One Ghulam Haider) ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए तीन दोषियों कुर्बान अंसारी, नश्तर अंसारी और आजम अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कुर्बान अंसारी पर 30 हजार, नश्तर अंसारी पर 20 हजार और आजम अंसारी पर 20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. जमीन विवाद में हत्या के मामले में इन तीनों को सजा (Murder accused sentenced) हुई है.

इसे भी पढ़ें- 8 साल के बच्चे के हत्यारे को फांसी की सजा, पटक पटककर ली थी मासूम की जान

गुरुवार को कोडरमा कोर्ट (Koderma Civil Court) में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने 14 गवाहों के परीक्षण कराया. जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गयी. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन और आमिर निजामी ने अदालत में अपनी दलीलें कोर्ट के सामने पेश कीं. जिस पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा (culprits to life imprisonment) सुनाई है.

क्या है मामलाः असनाबाद निवासी अब्दुल करीम ने अपने बेटे अलताफ उर्फ गुड्डू की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कोडरमा थाना में कांड संख्या 121/18 भादवि की धारा 302, 120बी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. इस दर्ज मामले में कुर्बान अंसारी, नश्तर अंसारी और आजम अंसारी पर 7 जून 2018 को अपने पुत्र अलताफ की हत्या का आरोप लगाया था. आवेदन के माध्यम से बताया कि जमीन विवाद में अलताफ उर्फ गुड्डू की गोली मारकर हत्या (murder in land dispute) कर दी गयी थी. घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया था, जब अलताफ अपने घर पर रात को सोया हुआ था. जांच में पता चला कि अलताफ को उसके ही दोस्तों ने पैसे के लालच में मौत के घाट उतार दिया था.

कोडरमा: जिला न्यायालय के एडीजे प्रथम गुलाम हैदर की अदालत (ADJ One Ghulam Haider) ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए तीन दोषियों कुर्बान अंसारी, नश्तर अंसारी और आजम अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कुर्बान अंसारी पर 30 हजार, नश्तर अंसारी पर 20 हजार और आजम अंसारी पर 20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. जमीन विवाद में हत्या के मामले में इन तीनों को सजा (Murder accused sentenced) हुई है.

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गुरुवार को कोडरमा कोर्ट (Koderma Civil Court) में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने 14 गवाहों के परीक्षण कराया. जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गयी. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन और आमिर निजामी ने अदालत में अपनी दलीलें कोर्ट के सामने पेश कीं. जिस पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा (culprits to life imprisonment) सुनाई है.

क्या है मामलाः असनाबाद निवासी अब्दुल करीम ने अपने बेटे अलताफ उर्फ गुड्डू की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कोडरमा थाना में कांड संख्या 121/18 भादवि की धारा 302, 120बी और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. इस दर्ज मामले में कुर्बान अंसारी, नश्तर अंसारी और आजम अंसारी पर 7 जून 2018 को अपने पुत्र अलताफ की हत्या का आरोप लगाया था. आवेदन के माध्यम से बताया कि जमीन विवाद में अलताफ उर्फ गुड्डू की गोली मारकर हत्या (murder in land dispute) कर दी गयी थी. घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया था, जब अलताफ अपने घर पर रात को सोया हुआ था. जांच में पता चला कि अलताफ को उसके ही दोस्तों ने पैसे के लालच में मौत के घाट उतार दिया था.

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