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खूंटीः नियमों के विपरीत चल रहे 2 स्टोन क्रसर सील, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी - खूंटी में खनन माफिया सक्रिय

खूंटी में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. एसडीओ ने नियमों के उल्लंघन के चलते हुटार के डुगडुगिया स्थित नितेश शारदा और चलांगी स्थित दिशा स्टोन वर्कस को सील कर दिया.

अवैध खनन पर कार्रवाई
अवैध खनन पर कार्रवाई
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Published : Dec 10, 2020, 11:50 PM IST

खूंटीः जिले में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. गुरुवार को एसडीओ हेमंत सती ने दो क्रसर को सील कर दिया. हुटार के डुगडुगिया स्थित नितेश शारदा और चलांगी स्थित दिशा स्टोन वर्कस को सील कर दिया.

औचक निरीक्षक पर निकले एसडीओ ने पाया कि दिशा स्टोन वर्कस में क्षमता से अधिक भंडारण किया गया है और क्रसर नियमों के खिलाफ चल रहा था.

वहीं नितेश शारदा के क्रसर पर लीज से अधिक जमीन की घेराबंदी कर खनन किया जा रहा था. एसडीओ ने क्रसर मालिकों से दस्तावेज मांगे गए लेकिन सही साक्ष्य नही दिए जाने के बाद तत्काल उसे सील कर दिया गया.

शुक्रवार को दोनों क्रसर की मापी करवाई जाएगी. एसडीओ ने बताया कि शुक्रवार को मापी के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एसडीओ हेमंत सती ने दो पत्थर क्रेसर को अनियमितता बरतने के आरोप में सील कर दिया है.

सील किये गये क्रसर में डुगडुगिया स्थित नितेश शारदा क्रेसर और हुटार-चलागी स्थित दिशा स्टोन वर्कस शामिल हैं. एसडीओ ने गुरुवार को डुगडुगिया स्थित नितेश शारदा क्रेसर में औचक निरीक्षण कर कई अनियमितता पकड़ी हैं.

यह भी पढ़ेंः रांची नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण मुक्त अभियान, वसूला गया 27500 रुपये का जुर्माना

क्रसर में भंडार पंजी से अधिक स्टोन बोल्डर और चिप्स मिले हैं. इसके अलावा जितना जमीन लीज पर दी गई थी उससे अधिक पर कब्जा किया गया है. क्रसर के लिय जो भूमि की लीज की गयी हैं वहां संचालित नहीं कर किसी और भूमि में संचालित की जा रही थी. बुधवार को भी एसडीओ ने हुटार-चलागी स्थित दिशा स्टोन वर्कस में औचक निरीक्षण किया था.

जहां किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं पाया गया. लीज के अनुसार एक एकड़ भूमि के बजाए एक एकड़ 20 डियामिल भूमि में कब्जा किया गया है. भंडार पंजी में स्टोन बोल्डर 50 हजार सीएफटी और स्टोन चिप्स नौ हजार सीएफटी होना चाहिए था लेकिन भौतिक सत्यापन में स्टोन बोल्डर एक लाख 30 हजार सीएफटी और स्टोन चिप्स 18 हजार सीएफटी पाया गया.

इस संबंध में संचालक प्रवीण कुमार जैन को नोटिस जारी कर क्रसर सील किया गया और तीन दिनों में अपना पक्ष रखने के लिये कहा गया है. वहीं नितेश शारदा क्रसर को भी सील कर दिया गया. एसडीओ ने बताया कि शुक्रवार को मापी करवाई जाएगी उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

खूंटीः जिले में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. गुरुवार को एसडीओ हेमंत सती ने दो क्रसर को सील कर दिया. हुटार के डुगडुगिया स्थित नितेश शारदा और चलांगी स्थित दिशा स्टोन वर्कस को सील कर दिया.

औचक निरीक्षक पर निकले एसडीओ ने पाया कि दिशा स्टोन वर्कस में क्षमता से अधिक भंडारण किया गया है और क्रसर नियमों के खिलाफ चल रहा था.

वहीं नितेश शारदा के क्रसर पर लीज से अधिक जमीन की घेराबंदी कर खनन किया जा रहा था. एसडीओ ने क्रसर मालिकों से दस्तावेज मांगे गए लेकिन सही साक्ष्य नही दिए जाने के बाद तत्काल उसे सील कर दिया गया.

शुक्रवार को दोनों क्रसर की मापी करवाई जाएगी. एसडीओ ने बताया कि शुक्रवार को मापी के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एसडीओ हेमंत सती ने दो पत्थर क्रेसर को अनियमितता बरतने के आरोप में सील कर दिया है.

सील किये गये क्रसर में डुगडुगिया स्थित नितेश शारदा क्रेसर और हुटार-चलागी स्थित दिशा स्टोन वर्कस शामिल हैं. एसडीओ ने गुरुवार को डुगडुगिया स्थित नितेश शारदा क्रेसर में औचक निरीक्षण कर कई अनियमितता पकड़ी हैं.

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क्रसर में भंडार पंजी से अधिक स्टोन बोल्डर और चिप्स मिले हैं. इसके अलावा जितना जमीन लीज पर दी गई थी उससे अधिक पर कब्जा किया गया है. क्रसर के लिय जो भूमि की लीज की गयी हैं वहां संचालित नहीं कर किसी और भूमि में संचालित की जा रही थी. बुधवार को भी एसडीओ ने हुटार-चलागी स्थित दिशा स्टोन वर्कस में औचक निरीक्षण किया था.

जहां किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं पाया गया. लीज के अनुसार एक एकड़ भूमि के बजाए एक एकड़ 20 डियामिल भूमि में कब्जा किया गया है. भंडार पंजी में स्टोन बोल्डर 50 हजार सीएफटी और स्टोन चिप्स नौ हजार सीएफटी होना चाहिए था लेकिन भौतिक सत्यापन में स्टोन बोल्डर एक लाख 30 हजार सीएफटी और स्टोन चिप्स 18 हजार सीएफटी पाया गया.

इस संबंध में संचालक प्रवीण कुमार जैन को नोटिस जारी कर क्रसर सील किया गया और तीन दिनों में अपना पक्ष रखने के लिये कहा गया है. वहीं नितेश शारदा क्रसर को भी सील कर दिया गया. एसडीओ ने बताया कि शुक्रवार को मापी करवाई जाएगी उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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