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जामताड़ा में सरकार से निर्देश मिलने तक दुकान संचालन की स्थिति रहेगी पूर्ववत, DC ने दी जानकारी

जामताड़ा में जब तक राज्य सरकार का निर्देश प्राप्त नहीं होता है, तब तक दुकानों का संचालन प्रक्रिया पूर्व के आदेश के आधार पर ही होगा. अगले आदेश तक के लिए यथास्थिति बनी रहेगी. उपायुक्त गणेश कुमार ने उक्त जानकारी पत्र जारी कर दिया है.

The orders given earlier in Jamtara will remain unchanged
डीसी ने दी जानकारी
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Published : Apr 25, 2020, 6:24 PM IST

जामताड़ा: गृह मंत्रालय द्वारा दुकान खोलने को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश के बाद भी जिला प्रशासन ने पूर्व में दिए गए आदेश को ही यथावत रखा है. राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के मिलने के बाद ही इस संदर्भ में जिला प्रशासन आगे कोई कार्रवाई करेगा. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुकान खोलने को लेकर पूर्व दिए गए अपने निर्देश में संशोधन कर निर्देश जारी किया है.

देखें पूरी खबर

इसमें 25 अप्रैल 2020 से शॉपिंग मॉल मार्केट कॉम्पलेक्स छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानें 50% कर्मचारी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोली जानी हैं. झारखंड सरकार द्वारा इस संदर्भ में दिए गए निर्देश के तहत जामताड़ा जिला प्रशासन ने पूर्व में दिए गए आदेश को बरकरार रखा है. जामताड़ा जिले के उपायुक्त द्वारा दुकान खोलने को लेकर दिए गए पूर्व में दिए गए आदेश के आधार पर दुकान खुलेंगी और अगले आदेश तक के लिए यथास्थिति बनी रहेगी.

इस बारे में उपायुक्त गणेश कुमार ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत दुकान खोले जाने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है. राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि जब तक इस संदर्भ में आदेश जारी सरकार द्वारा नहीं किया जाए. तब तक पहले दिए गए आदेश को ही बरकरार रखा जाए. उपायुक्त ने बताया कि पूर्व में दिए गए आदेश के तहत ही दुकानें खुलेंगी. बिना अनुमति के पूर्व में दिए गए आदेश का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जामताड़ा: गृह मंत्रालय द्वारा दुकान खोलने को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश के बाद भी जिला प्रशासन ने पूर्व में दिए गए आदेश को ही यथावत रखा है. राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के मिलने के बाद ही इस संदर्भ में जिला प्रशासन आगे कोई कार्रवाई करेगा. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुकान खोलने को लेकर पूर्व दिए गए अपने निर्देश में संशोधन कर निर्देश जारी किया है.

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इसमें 25 अप्रैल 2020 से शॉपिंग मॉल मार्केट कॉम्पलेक्स छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानें 50% कर्मचारी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोली जानी हैं. झारखंड सरकार द्वारा इस संदर्भ में दिए गए निर्देश के तहत जामताड़ा जिला प्रशासन ने पूर्व में दिए गए आदेश को बरकरार रखा है. जामताड़ा जिले के उपायुक्त द्वारा दुकान खोलने को लेकर दिए गए पूर्व में दिए गए आदेश के आधार पर दुकान खुलेंगी और अगले आदेश तक के लिए यथास्थिति बनी रहेगी.

इस बारे में उपायुक्त गणेश कुमार ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत दुकान खोले जाने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है. राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि जब तक इस संदर्भ में आदेश जारी सरकार द्वारा नहीं किया जाए. तब तक पहले दिए गए आदेश को ही बरकरार रखा जाए. उपायुक्त ने बताया कि पूर्व में दिए गए आदेश के तहत ही दुकानें खुलेंगी. बिना अनुमति के पूर्व में दिए गए आदेश का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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