जामताड़ा: केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 1.0 की गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद जामताड़ा जिले में भी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है. जामताड़ा जिले के उपायुक्त ने अनलॉक 1.0 को लेकर राज्य सरकार के दिए गए निर्देश के आलोक में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दे दिए हैं. जिले के उपायुक्त ने बताया कि लॉकडाउन 4.0 मे पूर्व में जो विशेष छूट दी गई थी वह जारी रहेगी. अनलॉक 1.0 में कुछ विशेष छूट दी गई है, जिसमें ज्वैलरी की दुकान, ई-रिक्शा और टेंपो का परिचालन होगा. वहीं, सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य होगा.
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लॉकडाउन 4.0 खत्नेम होने के बाद छोटे-छोटे दुकानदार मनिहारी, प्रिंटिंग प्रेस और अन्य रोजगार कर कमाने-खानेवाले लोगों को यह उम्मीद थी कि अनलॉक 1.0 में उन्हें विशेष छूट मिलेगी. वह रोजी-रोटी कमा सकेंगे. लेकिन विशेष छूट नहीं मिलने के कारण उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है. अनलॉक 1.0 में मनिहारी, प्रिंटिंग प्रेस चलाकर रोजी रोजगार करने वाले दुकानदारों ने उपायुक्त से मिलकर अपनी दुकान खोलने और व्यवसाय शुरू करने की अनुमति मांगी है. छोटे-छोटे दुकानदारों का कहना था कि 70 दिनों से उनकी दुकानें बंद हैं.