हजारीबाग, धनबाद, सिमडेगा: कोई भी मतदाता मताधिकार के उपयोग से न छूटे. इस उद्देश्य से इन दिनों झारखंड में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता सूची 2021 को लेकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है. इसे लेकर शनिवार को राज्य के कई जिलों में मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.
इस कार्यक्रम के तहत 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक दावा आपत्ति प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गई है. इस दरम्यान आयोजित होने वाले विशेष कैंप में इच्छुक और छूटे हुए योग्य नागरिक निबंधन हेतु मतदाता सूची में शुद्धिकरण से संबंधित दावा कर सकते हैं. भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित तिथियों के अनुसार, मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज अथवा मतदाता सूची में नाम को शुद्धिकरण करवा सकते हैं.
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निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित तिथि के अनुसार दिनांक 28 और 29 नवंबर और 5 और 6 दिसंबर को विशेष कैंप का आयोजन सभी मतदान केंद्रों में किया जाएगा. बूथ लेबल ऑफिसर उपरोक्त तिथि को बूथ पर आकर आवेदन प्राप्त करेंगे. इसे लेकर हजारीबाग उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने जिलावासियों से अपील की है कि वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और अपना नाम वोटर लिस्ट में सुनिश्चित करवाएं.
धनबाद में भी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए विशेष अभियान
धनबाद में भी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान को लेकर शनिवार को अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार, उप समाहर्ता भूमि सुधार सतीश चंद्रा, उप निर्वाचन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी दीपमाला, धनबाद बीडीओ उदय रजक, धनबाद सीओ प्रशांत कुमार लायक सहित सभी ईआरओ, एईआरओ ने जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया. इस दौरान अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि 28, 29 नवंबर और 5, 6 दिसंबर को मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.
सिमडेगा में मतदाता जागरूकता रथ रवाना
इधर, सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव ने भी हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रथ रवाना किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी निर्वाचन में मतदाताओं की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वीप गतिविधि के तहत विभिन्न प्रकार के आयोजन किये जा रहे है. स्वीप कोषांग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्वीप गतिविधियों का आयोजन कोरोना को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करें. सभी स्वीप अधिकारी और कर्मी स्वीप कार्यक्रमों में मास्क और दो गज की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे.