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हजारीबाग केरोसिन ब्लास्ट का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, याचिकाकर्ता ने की मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग - Petitioner Omkar Vishwakarma

हजारीबाग में हुए केरोसिन ब्लास्ट का मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है. घटना में घायलों को समुचित इलाज और मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे की राशि बढ़ाकर देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है.

हजारीबाग
झारखंड हाईकोर्ट
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Published : Mar 10, 2021, 11:36 AM IST

रांचीः हजारीबाग जिले में पिछले दिनों केरोसिन ब्लास्ट हुआ था. जिसमें में दर्जनों लोग घायल हुए थे और कुछ लोगों की मौत हो गई थी. घटना में घायलों को समुचित इलाज और मारे गए लोगों के परिजनों के मुआवजे की राशि को बढ़ाकर देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया गया है. याचिकाकर्ता ओंकार विश्वकर्मा ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

देखें वीडियो

यह भी पढ़ेंःहजारीबागः ग्रामीणों का एनटीपीसी कर्मियों और पुलिस के साथ झड़प, मकान खाली कराने का विरोध

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने अदालत को बताया है कि हजारीबाग में केरोसिन में ब्लास्ट हुआ था. इस घटना में अधिकारियों की लापरवाही सीधे झलक रही है. सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है, जो पर्याप्त नहीं है. इसके साथ ही घटना की जांच कराने की मांग की है, ताकि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके. इसके साथ ही उन्होंने अदालत को यह भी बताया है कि सरकार की ओर से 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है , जो ठीक नहीं है. मुआवजे की राशि बढ़ाकर दी जानी चाहिए. घटना में घायल लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए.

गौरतलब है कि हजारीबाग में एक डीलर से कई लोगों ने केरोसिन लिया और जब अपने घरों में लालटेन और ढिबरी में डालकर जलाया, तो उसी समय केरोसिन ब्लास्ट करने लगा. इस घटना में कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत हो गई. ब्लास्ट का करण केरोसिन में उच्च स्तरीय ज्वलनशील बताया गया था.

रांचीः हजारीबाग जिले में पिछले दिनों केरोसिन ब्लास्ट हुआ था. जिसमें में दर्जनों लोग घायल हुए थे और कुछ लोगों की मौत हो गई थी. घटना में घायलों को समुचित इलाज और मारे गए लोगों के परिजनों के मुआवजे की राशि को बढ़ाकर देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया गया है. याचिकाकर्ता ओंकार विश्वकर्मा ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने अदालत को बताया है कि हजारीबाग में केरोसिन में ब्लास्ट हुआ था. इस घटना में अधिकारियों की लापरवाही सीधे झलक रही है. सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजा दिया गया है, जो पर्याप्त नहीं है. इसके साथ ही घटना की जांच कराने की मांग की है, ताकि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके. इसके साथ ही उन्होंने अदालत को यह भी बताया है कि सरकार की ओर से 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है , जो ठीक नहीं है. मुआवजे की राशि बढ़ाकर दी जानी चाहिए. घटना में घायल लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए.

गौरतलब है कि हजारीबाग में एक डीलर से कई लोगों ने केरोसिन लिया और जब अपने घरों में लालटेन और ढिबरी में डालकर जलाया, तो उसी समय केरोसिन ब्लास्ट करने लगा. इस घटना में कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत हो गई. ब्लास्ट का करण केरोसिन में उच्च स्तरीय ज्वलनशील बताया गया था.

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