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गलत ट्वीट के मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को हाई कोर्ट से राहत बरकरार, 15 फरवरी को अगली सुनवाई

वर्ष 2021 में मधुपुर उपचुनाव के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर पर गलत ट्वीट करने का आरोप लगा था और उनके खिलाफ विभिन्न थाने में कुल पांच प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इसी मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई. जिसमें अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख निर्धारित की है.

Tweet Case Of Godda MP Hearing In High Court
Jharkhand High Court
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Published : Jan 24, 2023, 7:44 PM IST

रांची: गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा गलत ट्वीट करने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की अदालत में मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति से मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. इस बीच अदालत ने मामले में राज्य सरकार को फिर से समय देते हुए उन्हें अपना जवाब पेश करने को कहा है.

ये भी पढे़ं-अर्नगल बयानबाजी करते हैं निशिकांत, महागठबंधन है मजबूत: शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो

सरकार की ओर से मामले में नहीं किया गया है जवाब दाखिलः पूर्व में अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा मामले में जवाब पेश नहीं किया जा सका. सरकार की ओर से अदालत से समय की मांग की गई. जिस पर अदालत ने उन्हें समय दे दिया है. पूर्व में अदालत ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को दी गई अंतरिम राहत की तिथि अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी गई है. जिससे सांसद को अगले आदेश तक राहत जारी रहेगी.

मधुपुर उपचुनाव के दौरान गलत ट्वीट करने का मामलाः बता दें कि गोड्डा संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान गलत ट्वीट करने और अनर्गल बयानबाजी करने को लेकर देवघर के टाउन थाना में कांड संख्या 527/ 2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसके अलावे अन्य थाने में कुल पांच प्राथमिकी गोड्डा सांसद पर दर्ज की गई थी. सांसद ने उसी को निरस्त करने को लेकर याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई.

सांसद के अधिवक्ता ने एफआईआर निरस्त करने की मांग कीः प्रार्थी के अधिवक्ता का कहना है कि सांसद निशिकांत दुबे पर जो सेक्शन लगाया गया है उसके तहत एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकता है. इसलिए यह गलत है. इसे निरस्त कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि इस सेक्शन के तहत सिर्फ शिकायतवाद दायर की जा सकती है.

रांची: गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा गलत ट्वीट करने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की अदालत में मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति से मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. इस बीच अदालत ने मामले में राज्य सरकार को फिर से समय देते हुए उन्हें अपना जवाब पेश करने को कहा है.

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सरकार की ओर से मामले में नहीं किया गया है जवाब दाखिलः पूर्व में अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा मामले में जवाब पेश नहीं किया जा सका. सरकार की ओर से अदालत से समय की मांग की गई. जिस पर अदालत ने उन्हें समय दे दिया है. पूर्व में अदालत ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को दी गई अंतरिम राहत की तिथि अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी गई है. जिससे सांसद को अगले आदेश तक राहत जारी रहेगी.

मधुपुर उपचुनाव के दौरान गलत ट्वीट करने का मामलाः बता दें कि गोड्डा संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान गलत ट्वीट करने और अनर्गल बयानबाजी करने को लेकर देवघर के टाउन थाना में कांड संख्या 527/ 2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसके अलावे अन्य थाने में कुल पांच प्राथमिकी गोड्डा सांसद पर दर्ज की गई थी. सांसद ने उसी को निरस्त करने को लेकर याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई.

सांसद के अधिवक्ता ने एफआईआर निरस्त करने की मांग कीः प्रार्थी के अधिवक्ता का कहना है कि सांसद निशिकांत दुबे पर जो सेक्शन लगाया गया है उसके तहत एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकता है. इसलिए यह गलत है. इसे निरस्त कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि इस सेक्शन के तहत सिर्फ शिकायतवाद दायर की जा सकती है.

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