गोड्डाः भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को एक सवाल के जवाब में जम्मू कश्मीर मामले को लेकर पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद झारखंड में लागू सीएनटी और एसपीटी एक्ट में भी बदलाव संभव है.
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में धारा 370 समाप्त हो गया है. ऐसे में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम (सीएनटी) और संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (एसपीटी) में बदलाव की सभवनाए बढ़ गई है. उन्होंने इन दोनों एक्ट के मामले में रसेल के सुझावों का उल्लेख करते हुए कहा कि 1934 में नियम बनाते वक्त ये सुझाव दिया था कि गैर आदिवासी की जमीन के खरीद बिक्री की छूट दी जा सकती है.
पहले भी मामले पर हो चुका है विरोध
वहीं, उन्होंने आदिवासी जमीन के मसले पर कहा कि वो उनकी जमीन की सुरक्षा के लिए खुद आंदोलन करते रहे हैं. किसी भी कीमत पर आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री के पक्षधर नहीं हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि इससे संथाल परगाना में विकास की गति को तेजी मिलेगी और उद्योग धंधे लगेंगे. बता दें कि इससे पहले भी झारखंड में सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन और बदलाव को लेकर पहले भी कई झारखंडी दलों द्वारा मुखर विरोध होता रहा है.
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मुख्यमंत्री ने किए थे कुछ बदलाव
गौरतलब हो कि इन नियमों की वजह से छोटानागपुर और संथाल परगना में जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो पा रही है. हलांकि रघुवर सरकार द्वारा इसमें कुछ संशोधन की पहल भी की गई थी, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल और झारखंड नामधारी दलों द्वारा मुखर विरोध के बाद उस बिल को वापस ले लिया गया था.