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दलबदल पर स्पीकर के फैसले को विधायक प्रदीप यादव ने बताया गलत, कहा- फैसले से लोकतंत्र की हत्या हुई है - झारखंड न्यूज

जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने दलबदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव के दिए गए निर्णय को संविधान की 10 वीं अनुसूची का उल्लंघन बताया है.

दलबदल पर स्पीकर के फैसले को विधायक प्रदीप यादव ने बताया गलत
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Published : Feb 20, 2019, 9:21 PM IST

गोड्डाः जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने दलबदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव के दिए गए निर्णय को संविधान की 10 वीं अनुसूची का उल्लंघन बताया है. उन्होंने मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाने की भी बात कही और उम्मीद जताई की फैसले को बदला जाएगा.

दलबदल पर स्पीकर के फैसले को विधायक प्रदीप यादव ने बताया गलत

स्पीकर के निर्णय को पक्षपात बताते हुए उन्होंने कहा कि सताधारी पार्टी के दबाव में स्पीकर ने फैसला दिया है. ये लोकतंत्र की हत्या है. ऐसे निर्णयों से झारखंड का मजाक पूरे देश में उड़ेगा. फैसले को पूर्व निर्धारित बताते हुए कहा कि हमें ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी. जो दबाव में लिया जाएगा.

बताते चलें कि छह विधायकों के भाजपा में विलय करने के दलबदल मामले को स्‍पीकर दिनेश उरांव ने सही ठहराते हुए इसे संवैधानिक के दायरे में बताया है. साथ ही स्‍पीकर कोर्ट ने झारखंड विकास मोर्चा के अध्‍यक्ष पूर्व मुख्‍यमंत्री बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया.


गोड्डाः जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने दलबदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव के दिए गए निर्णय को संविधान की 10 वीं अनुसूची का उल्लंघन बताया है. उन्होंने मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाने की भी बात कही और उम्मीद जताई की फैसले को बदला जाएगा.

दलबदल पर स्पीकर के फैसले को विधायक प्रदीप यादव ने बताया गलत

स्पीकर के निर्णय को पक्षपात बताते हुए उन्होंने कहा कि सताधारी पार्टी के दबाव में स्पीकर ने फैसला दिया है. ये लोकतंत्र की हत्या है. ऐसे निर्णयों से झारखंड का मजाक पूरे देश में उड़ेगा. फैसले को पूर्व निर्धारित बताते हुए कहा कि हमें ऐसे ही फैसले की उम्मीद थी. जो दबाव में लिया जाएगा.

बताते चलें कि छह विधायकों के भाजपा में विलय करने के दलबदल मामले को स्‍पीकर दिनेश उरांव ने सही ठहराते हुए इसे संवैधानिक के दायरे में बताया है. साथ ही स्‍पीकर कोर्ट ने झारखंड विकास मोर्चा के अध्‍यक्ष पूर्व मुख्‍यमंत्री बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया.


Intro:जवम नेता प्रदीप यादव ने कहा कि 6 विधायक की सदस्यता पर स्पीकर का निर्णय संविधान की 10 अनुसूची का उल्लंचन जायेगे उच्चतम न्यायालय


Body:झारखंड विधान सभा अध्यक्ष द्वारा छह विधायक के दल बदल के मसले दिए गए निर्णय को संविधान के 10 वे अनुसूची का उल्लंघन है।ये लोकतंत्र का उल्लंघन है और ऐसे निर्णय से झारखंड का मजाक उड़ेगा।
जेवीएम के प्रधान महासचिव व विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि भाजपा व विधान सभा अध्यक्ष से ऐसे ही निर्णय के8 उम्मीद पहले से थी कि वे अपनी सरकार बचाने के लिए ऐसे निर्णय लेगी।ये दवाब में लिया गया निर्णय है।विदित हो कि विधान सभा अध्यक्ष ने अपने निर्णय में जेवीएम के भाजपा विलय को मानते हुए सभी छह विधायक की सदस्यता बहाल रखी है।साथ ही प्रदीप यादव ने कहा को इसे लेकर उच्चतम न्यायालय में जायेगे एवम उम्मीद जताई की वह उनके पक्ष में निर्णय आएंगे।
bt-प्रदीप यादव-विधायक,जेवीएम


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