गिरिडीहः हत्या के एक मामले में होमगार्ड का जवान समेत तीन लोग दोषी करार दिए गए हैं. दोषियों में एक महिला भी शामिल है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय एसएन सिकदर की अदालत ने गुरुवार को बाल गोविंद पांडेय की हत्या के मामले में तीनों को दोषी करार दिया. इस हत्याकांड में मसोमात भुनेश्वरी, राकेश कुमार यादव और मनोज पंडित को दोषी पाया गया. अदालत ने सजा के बिदुओं पर सुनवाई की तारीख 27 मार्च निर्धारित की है.
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दोषी ठहराने के बाद भाग निकला राकेशः इधर अदालत ने तीनों को जैसे ही दोषी ठहराया वैसे ही राकेश कुमार यादव मौका देखकर अदालत से भाग निकला. तुरंत ही न्यायालय ने इसकी जानकारी एसपी अमित रेणू को दी. सूचना पर नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी को निर्देशित किया गया. थाना प्रभारी भी तुरंत ही एक्शन में आ गए. बस पड़ाव के पास चेकिंग लगाई गई. यहां से धनबाद को खुली एक बस से राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में प्रस्तुत किया. यहां से तीनों को केंदीय कारा भेज दिया गया. इधर राकेश के साथ पकड़ाए शिव कुमार ने बताया कि राकेश होमगार्ड का जवान है. राकेश वैसे औरंगाबाद का रहनेवाला है लेकिन धनबाद के कुमरधुबी में रहता है. बताया कि राकेश ने उसे यह कहकर अपने साथ लाया था कि उसे गिरिडीह कोर्ट में काम है. दोनों साथ में कोर्ट गए थे. अचानक राकेश ने उसे फोनकर बस पड़ाव बुलाया. वह बस पड़ाव पहुंचा और राकेश के साथ बस पर बैठ गया.
2012 में हुई थी गोविंद की हत्याः यह मामला बगोदर थाना कांड संख्या 122/2012 है. यह प्राथमिकी सरिया के चौकीदार मुस्लिम मियां के बयान बगोदर थाना में दर्ज हुई थी. चौकीदार को केशवारी रेलवे हॉल्ट के पास बरसोती नदी के किनारे अज्ञात शव मिला था. चौकीदार ने अज्ञात के खिलाफ हत्या और शव को छिपाने की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. बाद में शव की पहचान गोविंद कुमार पांडेय के तौर पर हुई थी. हत्या का आरोप भुनेश्वरी, मनोज और राकेश पर लगा था.