गिरिडीहः मुफस्सिल थाना पुलिस ने 48 घंटे के अंदर चोरी की घटना का उद्भेदन कर लिया. वहीं घटना को अंजाम देने वाले चोर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके निशानदेही पर चोरी किए गए सारे सामान बरामद कर लिए गए हैं. मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने शनिवार को यह खुलासा किया.
थाना प्रभारी ने बताया कि 9 सितंबर की रात मुफस्सिल ठन क्षेत्र के पहाड़पुर मेन रोड पर स्थित पूनम वीडियो एंड स्टूडियो में चोरी की घटना घटी थी. इस संबध में 10 सितंबर को थाना में शिकायत की गयी थी. शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. इसी दौरान कुछ सुराग पुलिस के हाथ लगी. इस बीच ग्रामीणों ने छेड़खानी के आरोप में कर्माटांड़ (गदहकठा) के शंकर प्रसाद वर्मा को पकड़ लिया. जब पुलिस की टीम वहां पहुंची और शंकर को गिरफ्तार किया तो यह भी पता चला कि चोरी की घटना में भी यही युवक शामिल है. इसके हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया. पूछताछ में शंकर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.
पलंग के नीचे से बरामद हुआ सामान
पूछताछ के बाद शंकर के निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से पलंग के नीचे से चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया. बरामद सामान में प्रिंटर, बल्ब होल्डर 11 पीस, कैंची 1 पीस, स्टेपलर 1 पीस और होम थियेटर 1 सेट शामिल है. पूछताछ में शंकर ने पुलिस को बताया कि वह सूरत में मजदूरी का काम करता था. लॉकडाउन के कारण कुछ महीने पहले वह सूरत से अपने घर आया है. गांव में वह मजदूरी का काम कर रहा था. कभी-कभी वह पहाड़पुर मेन रोड पर स्थित पूनम विडियो फोटोकॉपी कराने के लिए जाया करता था. इसी दौरान दुकान में रखे सामान को देखकर उसने दुकान में चोरी करने की योजना बनायी. इसके बाद 9 सितंबर की रात 11 बजे वह दुकान पर पहुंचा और दुकान के पीछे के दिवाल से पत्थर लेकर उपर चढ़ गया और पत्थर से दुकान के सीट को तोड़कर दुकान के अंदर घुस गया और सामान चोरी कर दुकान में रखे हुए झोला में डालकर बाहर निकल गया. इसके बाद वह चोरी के सामान को लेकर जंगल के रास्ते अपने घर चला गया और सामान को पलंग के नीचे छिपा दिया.
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छापेमारी में शामिल पदाधिकारी
इस चोरी के मामले के उद्भेदन के लिए गठित टीम में थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर, परि पुअनि प्रकाश कुमार, सअनि श्रवण कुमार सिंह, इलियार बागे, आरक्षी दामोदर वर्मा, मुकेश कुमार, अर्जुन महतो व प्रदीप यादव शामिल थे. थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार युवक के खिलाफ छेड़खानी की भी शिकायत है. ऐसे में इसके खिलाफ कांड संख्या 228/20, 354 आईपीसी और 11 पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा गया है.