गिरिडीहः चेक बाउंस मामले (check bounce case) में रांची के हारमू स्थित मयंक ट्रेडर्स के प्रोपराईटर अमरनाथ गुप्ता को डेढ़ साल साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही परिवादी को मुआवजे के रूप में 15 लाख 32 हजार 94 रुपये, जिसमें 15 लाख 27 हजार 94 रूपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया है.
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जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दो माह अतिरक्ति साधारण कारावास की सजा अमरनाथ गुप्ता को काटनी पड़ेगी. यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इशराक जिया खान की अदालत ने सोमवार को सुनाई है. यह मामला मोगिंया स्टील प्राईवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है. साल 2017 में मोंगिया के निदेशक गुणवंत सिंह सलूजा द्वारा चेक बाउंस के मामले को लेकर गिरिडीह के सीजेएम की अदालत में परिवाद पत्र दायर किया था. अमरनाथ गुप्ता पर आरोप है कि छड़ खरीदने के बदले भुगतान के लिए 6 नवंबर 2017 की तिथि का दो चेक 3 लाख 97 हजार 966 और 6 लाख 23 हजार 430 यानी 10 लाख 21 हजार 396 रुपये का चेक दिया था. लेकिन दोनों चेक बाउंस हो गया. इसके बाद गुणवंत सिंह ने अमरनाथ को नोटिस भेजा. लेकिन राशि का भुगतान नहीं किया.