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National Lok Adalat In Jharkhand: गिरिडीह और खूंटी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, पक्षकारों की आपसी सहमति से कुल 70 हजार से अधिक मामले निष्पादित

गिरिडीह और खूंटी में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिसमें सुलह योग्य हजारों मामलों का निष्पादन किया गया. इस दौरान करोड़ों रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई. वहीं लोक अदालत में मौजूद न्यायिक पदाधिकारियों ने मौजूद लोगों को लोक अदालत का महत्व बताया और लोगों से सुलहनीय योग्य मामलों में लोक अदालत का फायदा उठाने की अपील की.

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National Lok Adalat in Giridih
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Published : Feb 11, 2023, 8:47 PM IST

गिरिडीह/खूंटी: वर्ष 2023 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया. गिरिडीह में आयोजित लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामले, सिविल मामले, वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामले, वन विभाग, बिजली विभाग, माप-तौल विभाग, श्रम विभाग, उत्पाद विभाग, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, सर्टिफिकेट केस, बैंक वाद, इंश्योरेंस क्लेम, टेलीफोन और नगर निगम से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान सहित जन उपयोगी सेवाएं से संबंधित 65466 मामलों का निष्पादन पक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर किया गया. इससे पहले लोक अदालत का विधिवत उदघाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह वीणा मिश्रा, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणू, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, सचिव चुन्नू कांत और जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव सौरव कुमार गौतम ने दीप प्रज्वलित कर किया.

ये भी पढे़ं-Giridih Student Murder Case: मृतक के परिजनों से मिले विधायक सुदिव्य कुमार, कहा- दोषी कोई भी हो, हर हाल में पकड़े जायेंगे

सुलहनीय मामलों में लोक अदालत का फायदा उठाने की अपीलः इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने लोक अदालत की उपयोगिता की जानकारी विस्तार से दी. उन्होंने बताया कि किस तरह तीन माह पर राष्ट्रीय लोक अदालत और प्रत्येक माह आयोजित होनेवाला लोक अदालत जनता के लिए सुगमता ला रहा है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत आम लोगों की भाषा में जनता की अदालत है. गंभीर मामलों में लोक अदालत मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन सुलहनीय मामलों में इस अदालत का फायदा लोग उठा सकते हैं. वहीं प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार पांडेय ने राष्ट्रीय लोक अदालत की महत्ता के बारे में मौजूद लोगों को जानकारी दी. वहीं गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि लोक अदालत में होने वाली कार्यवाही उत्साहजनक है. गिरिडीह जैसी घनी आबादी वाले जिले में अत्याधिक मुकदमों का निष्पादन होना काफी जरूरी है. उन्होंने कहा कि आने वाले सप्ताह में यातायात जागरुकता अभियान चलाया जाना है. इसमें डालसा का विशेष सहयोग लिया जाएगा. वहीं एसपी अमित रेणू ने कहा कि लोक अदालत का लाभ लोग ले रहे हैं. इस दौरान कार्यक्रम का संचालन न्यायिक दंडाधिकारी हेमंत कुमार सिंह ने किया.

खूंटी में छह बेंचों पर हुई मामलों में सुनवाईः खूंटी व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. वैसे लोग जिनका मामला न्यायालय में लंबित है और वाद सुलहनीय है वो राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों का निष्पादन कराने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे. वादों का निबटारा करने के लिए न्यायालय परिसर में छह बेंच का गठन किया गया था. इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष सत्य प्रकाश लोगों की समस्याओं से अवगत हुए. उन्होंने कहा कि वादों के निष्पादन के लिए व्यवहार न्यायालय में लंबित मामलों का तुरंत और निःशुल्क सुलह कराएं. प्रत्येक माह राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से सुलहनीय मामलों का त्वरित निष्पादन संभव होता है.

खूंटी में कुल 5010 मामलों का हुआ निष्पादनः वहीं इस दौरान बैंक संबंधित कुल 800 मामलों में 190 मामलों का निपटारा किया गया. जिसमें आठ करोड़, पांच लाख, 41 हजार 685 रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई. वहीं 61 आपराधिक मामलों में 49 मामलों का निपटारा किया गया. जिसमें तीन लाख 87 हजार एक सौ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई. साथ ही बिजली के आठ लंबित मामलों का निपटारा करते हुए तीन लाख, चार हजार 78 रुपए की प्राप्ति हुई. परिवहन विभाग से जुड़े 158 वादों में 151 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 78 हजार 750 रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई. जबकि राजस्व से जुड़े मामलों में दो करोड़, 12 लाख 5241 रुपए प्राप्त हुए. छह बेंचों में आये कुल 5640 मामलों में 5010 मामलों का निष्पादन किया गया. साथ ही कुल 10 करोड़, 25 लाख, 16 हजार 854 रुपए राजस्व प्राप्त हुआ. बता दें कि पूर्व में लगाये गए लोक अदालत में फरवरी 2023 में सबसे अधिक बैंक और राजस्व से संबंधित मामले निष्पादित किए गए.

गिरिडीह/खूंटी: वर्ष 2023 का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया. गिरिडीह में आयोजित लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामले, सिविल मामले, वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामले, वन विभाग, बिजली विभाग, माप-तौल विभाग, श्रम विभाग, उत्पाद विभाग, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, सर्टिफिकेट केस, बैंक वाद, इंश्योरेंस क्लेम, टेलीफोन और नगर निगम से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान सहित जन उपयोगी सेवाएं से संबंधित 65466 मामलों का निष्पादन पक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर किया गया. इससे पहले लोक अदालत का विधिवत उदघाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह वीणा मिश्रा, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणू, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, सचिव चुन्नू कांत और जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव सौरव कुमार गौतम ने दीप प्रज्वलित कर किया.

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सुलहनीय मामलों में लोक अदालत का फायदा उठाने की अपीलः इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने लोक अदालत की उपयोगिता की जानकारी विस्तार से दी. उन्होंने बताया कि किस तरह तीन माह पर राष्ट्रीय लोक अदालत और प्रत्येक माह आयोजित होनेवाला लोक अदालत जनता के लिए सुगमता ला रहा है. उन्होंने कहा कि लोक अदालत आम लोगों की भाषा में जनता की अदालत है. गंभीर मामलों में लोक अदालत मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन सुलहनीय मामलों में इस अदालत का फायदा लोग उठा सकते हैं. वहीं प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार पांडेय ने राष्ट्रीय लोक अदालत की महत्ता के बारे में मौजूद लोगों को जानकारी दी. वहीं गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि लोक अदालत में होने वाली कार्यवाही उत्साहजनक है. गिरिडीह जैसी घनी आबादी वाले जिले में अत्याधिक मुकदमों का निष्पादन होना काफी जरूरी है. उन्होंने कहा कि आने वाले सप्ताह में यातायात जागरुकता अभियान चलाया जाना है. इसमें डालसा का विशेष सहयोग लिया जाएगा. वहीं एसपी अमित रेणू ने कहा कि लोक अदालत का लाभ लोग ले रहे हैं. इस दौरान कार्यक्रम का संचालन न्यायिक दंडाधिकारी हेमंत कुमार सिंह ने किया.

खूंटी में छह बेंचों पर हुई मामलों में सुनवाईः खूंटी व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. वैसे लोग जिनका मामला न्यायालय में लंबित है और वाद सुलहनीय है वो राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों का निष्पादन कराने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे. वादों का निबटारा करने के लिए न्यायालय परिसर में छह बेंच का गठन किया गया था. इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष सत्य प्रकाश लोगों की समस्याओं से अवगत हुए. उन्होंने कहा कि वादों के निष्पादन के लिए व्यवहार न्यायालय में लंबित मामलों का तुरंत और निःशुल्क सुलह कराएं. प्रत्येक माह राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से सुलहनीय मामलों का त्वरित निष्पादन संभव होता है.

खूंटी में कुल 5010 मामलों का हुआ निष्पादनः वहीं इस दौरान बैंक संबंधित कुल 800 मामलों में 190 मामलों का निपटारा किया गया. जिसमें आठ करोड़, पांच लाख, 41 हजार 685 रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई. वहीं 61 आपराधिक मामलों में 49 मामलों का निपटारा किया गया. जिसमें तीन लाख 87 हजार एक सौ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई. साथ ही बिजली के आठ लंबित मामलों का निपटारा करते हुए तीन लाख, चार हजार 78 रुपए की प्राप्ति हुई. परिवहन विभाग से जुड़े 158 वादों में 151 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 78 हजार 750 रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई. जबकि राजस्व से जुड़े मामलों में दो करोड़, 12 लाख 5241 रुपए प्राप्त हुए. छह बेंचों में आये कुल 5640 मामलों में 5010 मामलों का निष्पादन किया गया. साथ ही कुल 10 करोड़, 25 लाख, 16 हजार 854 रुपए राजस्व प्राप्त हुआ. बता दें कि पूर्व में लगाये गए लोक अदालत में फरवरी 2023 में सबसे अधिक बैंक और राजस्व से संबंधित मामले निष्पादित किए गए.

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