गिरिडीह: विवादित जमीन को लेकर सियासत होने लगी है. मामले को लेकर जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार (JMM MLA Sudivya Kumar) ने अपने अधिवक्ता प्रकाश सहाय के माध्यम से बाबूलाल मरांडी को मानहानि का नोटिस भेजा है. साथ ही 12 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति देने को कहा है.
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अधिवक्ता के माध्यम से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि 23 जून 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे पत्र और लगाए गए आरोप से विधायक सुदिव्य कुमार की साफ सुधरी छवि को धक्का लगा है. विधायक सुदिव्य काफी प्रतिष्ठित हैं, ऐसे में आपकी तरफ से लगाए गए आरोप से प्रतिष्ठा का हनन हुआ है.
अलग-अलग डैमेज
नोटिस में विधायक की छवि धूमिल करने के लिए 5 करोड़, शारीरिक और मानसिक यातना के लिए 5 करोड़, परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए 2 करोड़ और कानूनी सलाह के लिए 10 हजार का हर्जाना देने को कहा गया है.
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14 दिनों का दिया गया है समय
विधायक के अधिवक्ता ने नोटिस मिलने के 14 दिनों के अंदर रकम का भुगतान करने को कहा गया है. ऐसा नहीं करने पर न्यायालय में देखने को कहा है. बता दें कि जून के महीने में बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा था. इस पत्र में पचम्बा की एक जमीन का जिक्र किया गया था और सदर विधायक पर भू-माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया था. इस आरोप के बाद विधायक सुदिव्य ने खुद ही डीसी से जमीन के कागजातों की जांच की मांग कर दी थी. इसके बाद से जेएमएम और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी वार चल रहा था.