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गिरिडीह: मेयर का जाति प्रमाण पत्र रद्द, कुर्सी पर मंडरा रहा अब खतरा - ईटीवी भारत झारखंड

गिरिडीह मेयर सुनील कुमार पासवान के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है. जाति प्रमाण पत्र के रद्द होने के साथ ही सुनील कुमार पासवान की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है.

गिरिडीह मेयर सुनील कुमार पासवान
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Published : Aug 17, 2019, 7:48 PM IST

गिरिडीह: नगर निगम के मेयर सुनील कुमार पासवान के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है. इसे लेकर शनिवार को अंचलाधिकारी कार्यालय से आदेश भी जारी कर दिया गया है. इस आदेश के जारी होते ही उनके मेयर पद की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है.

Giridih mayor's caste certificate got canceled by circle officer
जाति प्रमाण पत्र रद्द होने का आदेश

क्या है आदेश में
गिरिडीह सदर अंचलाधिकारी कार्यालय के ज्ञापांक 2290 दिनांक 17 अगस्त 2019 को जारी पत्र में कहा गया है कि आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखंड, रांची के ज्ञापांक 796/रांची दिनांक 31.05.2019 के तहत जाति छानबीन समिति झारखंड का निर्णय अंकित है जिसमें समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सुनील कुमार पासवान (पिता परमेश्वर पासवान) मुहल्ला शितलपुर, सिरसिया गिरिडीह के नाम से निर्गत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें- व्यवस्था: एक तरफ मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत तो दूसरी तरफ पोते को गोद में लेकर घंटों डॉक्टर का इंतजार करती महिला


क्या कहता है कानून
अपर मुख्य सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज भाषा, विभाग रांची के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के कंडिका19 में निर्देशित है कि राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति, यदि किसी जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में कोई आदेश पारित करती है तो संबंधित अंचलाधिकारी ऐसे जाति प्रमाण पत्र को रद्द करेंगे. इसके साथ ही इसकी सूचना सभी उच्चाधिकारियों/संबंधित प्रमाण पत्र धारक को देंगे. बहरहाल, इस मामले की पुष्टि अंचलाधिकारी रविन्द्र कुमार सिन्हा ने भी की है.

गिरिडीह: नगर निगम के मेयर सुनील कुमार पासवान के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है. इसे लेकर शनिवार को अंचलाधिकारी कार्यालय से आदेश भी जारी कर दिया गया है. इस आदेश के जारी होते ही उनके मेयर पद की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है.

Giridih mayor's caste certificate got canceled by circle officer
जाति प्रमाण पत्र रद्द होने का आदेश

क्या है आदेश में
गिरिडीह सदर अंचलाधिकारी कार्यालय के ज्ञापांक 2290 दिनांक 17 अगस्त 2019 को जारी पत्र में कहा गया है कि आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखंड, रांची के ज्ञापांक 796/रांची दिनांक 31.05.2019 के तहत जाति छानबीन समिति झारखंड का निर्णय अंकित है जिसमें समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सुनील कुमार पासवान (पिता परमेश्वर पासवान) मुहल्ला शितलपुर, सिरसिया गिरिडीह के नाम से निर्गत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है.

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क्या कहता है कानून
अपर मुख्य सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज भाषा, विभाग रांची के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के कंडिका19 में निर्देशित है कि राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति, यदि किसी जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में कोई आदेश पारित करती है तो संबंधित अंचलाधिकारी ऐसे जाति प्रमाण पत्र को रद्द करेंगे. इसके साथ ही इसकी सूचना सभी उच्चाधिकारियों/संबंधित प्रमाण पत्र धारक को देंगे. बहरहाल, इस मामले की पुष्टि अंचलाधिकारी रविन्द्र कुमार सिन्हा ने भी की है.

Intro:गिरिडीह. नगर निगम के मेयर सह भाजपा नेता सुनील कुमार पासवान की जाती प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है. इसे लेकर शनिवार को अंचलाधिकारी कार्यालय से आदेश भी जारी कर दिया गया है. इस आदेश के जारी होते ही सुनील की मेयर पद की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है.Body:क्या है आदेश में
गिरिडीह सदर अंचलाधिकारी कार्यालय के ज्ञापांक 2290 दिनांक 17 अगस्त 2019 को जारी लेटर में कहा गया है कि आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखंड, रांची के ज्ञापांक 796/रांची दिनांक 31.05.2019 के द्वारा जाति छानबीन समिति झारखंड का निर्णय अंकित है जिसमें समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सुनील कुमार पासवान (पिता परमेश्वर पासवान) मुहल्ला शितलपुर, सिरसिया गिरिडीह के नाम से निर्गत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है. Conclusion:अपर मुख्य सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज भाषा, विभाग रांची के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के कंडिका 19 में निर्देशित है कि राज्य स्तरीय जाति छानबीप समिति के द्वारा यदि किसी जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में कोई प्रतिकुल टिप्पणी/आदेश पारित किया जाता है तो संबंधित अंचल अधिकारी ऐसे जाति प्रमाण पत्र को रद्द/निरस्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी उच्चाधिकारियों/संबंधित प्रमाण पत्र धारक को देंगे. साथ ही सूचना पट्ट एवं समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्रकाशित करेंगे. आदेश में कहा गया है कि इस कार्यालय से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या JH11/2018/51640 दिनांक 19.03.2018 जो सुनील कुमार पासवान के नाम से निर्गत है उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है. अंचलाधिकारी रविन्द्र कुमार सिन्हा ने भी जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की पुष्टि की है.
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