गिरिडीह: नगर निगम के मेयर सुनील कुमार पासवान के जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है. इसे लेकर शनिवार को अंचलाधिकारी कार्यालय से आदेश भी जारी कर दिया गया है. इस आदेश के जारी होते ही उनके मेयर पद की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है.
क्या है आदेश में
गिरिडीह सदर अंचलाधिकारी कार्यालय के ज्ञापांक 2290 दिनांक 17 अगस्त 2019 को जारी पत्र में कहा गया है कि आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखंड, रांची के ज्ञापांक 796/रांची दिनांक 31.05.2019 के तहत जाति छानबीन समिति झारखंड का निर्णय अंकित है जिसमें समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सुनील कुमार पासवान (पिता परमेश्वर पासवान) मुहल्ला शितलपुर, सिरसिया गिरिडीह के नाम से निर्गत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है.
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क्या कहता है कानून
अपर मुख्य सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज भाषा, विभाग रांची के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के कंडिका19 में निर्देशित है कि राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति, यदि किसी जाति प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में कोई आदेश पारित करती है तो संबंधित अंचलाधिकारी ऐसे जाति प्रमाण पत्र को रद्द करेंगे. इसके साथ ही इसकी सूचना सभी उच्चाधिकारियों/संबंधित प्रमाण पत्र धारक को देंगे. बहरहाल, इस मामले की पुष्टि अंचलाधिकारी रविन्द्र कुमार सिन्हा ने भी की है.