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मोंगिया स्टील के मालिक समेत दो पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, तफ्तीश में जुटी पुलिस - Case filed for cheating on owner of Mongia Steel

गिरिडीह में मोंगिया स्टील कंपनी के मालिक पर फर्जीवाड़ा का प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. प्राथमिकी में गुणवंत सिंह सलूजा और उनके भतीजे चरणजीत सिंह पर निजी फायदे के लिए फर्जी शेयर सर्टिफिकेट तैयार करने का भी आरोप लगाया गया है.

Case filed for cheating against owner of Mongia Steel in giridih
मोंगिया स्टील के मालिक पर प्राथमिकी दर्ज
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Published : Jan 6, 2020, 11:24 PM IST

गिरिडीह: जिले में मोंगिया स्टील लिमिटेड के मालिक गुणवंत सिंह सलूजा और उनके भतीजा चरणजीत सिंह के विरूद्ध धोखाधड़ी और जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह प्राथमिकी मुफस्सिल थाना में दर्ज की गई है. प्राथमिकी बाभनटोली निवासी अमित कुमार केजरीवाल की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई है. इस मामले का अनुसंधान मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर कर रहे हैं.

दर्ज कराए गए प्राथमिकी में अमित ने कहा है कि साल 2005 में उन्होंने अपने भाई सुमित कुमार केजरीवाल से चन्द्रभानु कॉमर्स एंड फाइनेंस प्रा. लि. नामक कंपनी को खरीदा था, जिसका नाम बाद में स्वाति स्पंज एंड आयरण प्रा.लि. रखा. कुछ सालों बाद कंपनी का नाम फिर से बदलकर स्वाति कॉनकास्ट एंड पावर प्रा. लि. रखा गया. 28 फरवरी 2011 को उसकी कंपनी और मोंगिया स्टील लि के बीच एक एकरारनामा बना, जिसके अनुसार मोंगिया स्टील ने उनकी कंपनी को चालीस करोड़ में खरीदने की बात की थी. एकरारनामा तैयार होने के बाद मोंगिया स्टील ने दो साल तक प्लांट को चलाया, लेकिन कंपनी का भुगतान नहीं किया, जिसका विरोध अमित ने किया और रकम मांगी, लेकिन रकम अबतक नहीं मिली.

इसे भी पढ़ें:- गिरिडीहः खंडोली पिकनिक स्पॉट पर उपद्रवियों ने मचाया उत्पात, सैलानियों के साथ की मारपीट

प्राथमिकी में कहा गया है कि गुणवंत और बलविंदर ने निजी फायदे के लिए फर्जी शेयर सर्टिफिकेट तैयार किया है. इस फर्जी से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. मामले पर मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

गिरिडीह: जिले में मोंगिया स्टील लिमिटेड के मालिक गुणवंत सिंह सलूजा और उनके भतीजा चरणजीत सिंह के विरूद्ध धोखाधड़ी और जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह प्राथमिकी मुफस्सिल थाना में दर्ज की गई है. प्राथमिकी बाभनटोली निवासी अमित कुमार केजरीवाल की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई है. इस मामले का अनुसंधान मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर कर रहे हैं.

दर्ज कराए गए प्राथमिकी में अमित ने कहा है कि साल 2005 में उन्होंने अपने भाई सुमित कुमार केजरीवाल से चन्द्रभानु कॉमर्स एंड फाइनेंस प्रा. लि. नामक कंपनी को खरीदा था, जिसका नाम बाद में स्वाति स्पंज एंड आयरण प्रा.लि. रखा. कुछ सालों बाद कंपनी का नाम फिर से बदलकर स्वाति कॉनकास्ट एंड पावर प्रा. लि. रखा गया. 28 फरवरी 2011 को उसकी कंपनी और मोंगिया स्टील लि के बीच एक एकरारनामा बना, जिसके अनुसार मोंगिया स्टील ने उनकी कंपनी को चालीस करोड़ में खरीदने की बात की थी. एकरारनामा तैयार होने के बाद मोंगिया स्टील ने दो साल तक प्लांट को चलाया, लेकिन कंपनी का भुगतान नहीं किया, जिसका विरोध अमित ने किया और रकम मांगी, लेकिन रकम अबतक नहीं मिली.

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प्राथमिकी में कहा गया है कि गुणवंत और बलविंदर ने निजी फायदे के लिए फर्जी शेयर सर्टिफिकेट तैयार किया है. इस फर्जी से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. मामले पर मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

Intro:

गिरिडीह के बाभनटोली निवासी के शिकायत पर दर्ज हुआ है मामला

गिरिडीह। मोंगिया स्टील लिमिटेड के मालिक गुणवंत सिंह सलूजा एवं उनके भतीजा चरणजीत सिंह के विरूद्घ धोखाधड़ी व जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज की गयी है. यह प्राथमिकी मुफस्सिल थाना में दर्ज की गयी है. प्राथमिकी बाभनटोली निवासी अमित कुमार केजरीवाल के लिखित शिकायत पर दर्ज की गयी है. मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर स्वयं इस मामले का अनुसंधान कर रहे हैं.

Body:दर्ज कराए गए प्राथमिकी में अमित ने कहा है कि वर्ष 2005 में वह तथा उसका भाई सुमित कुमार केजरीवाल ने चन्द्रभानु वाणिज्य एवं फाईनेन्स प्रा़ लि़ नामक कंपनी का क्रय किया तथा वर्ष 2005 में उक्त कंपनी का नाम शेयर हस्तानान्तरण के पश्चात स्वाति स्पन्ज एण्ड आयरण प्रा़लि़ रखा. कुछ वर्षों के उपरोक्त कंपनी का नाम पुन: बदलकर स्वाति कॉनकास्ट एण्ड पावर प्रा़ लि़ रखा गया. 28 फरवरी 2011 को उसकी कंपनी तथा मोंगिया स्टील लि के बीच एक एकरारनामा बना जिसके अनुसार मोंगिया स्टील ने उनकी उक्त कंपनी को चालीस करोड रूपए में खरीदना तय हुआ तथा उपरोक्त रकम में बैंक का देने वाली रकम भी शामिल है. उपरोक्त एकरारनामा तैयार होने के पश्चात मोंगिया स्टील के द्वारा दो वर्षों तक प्लांट को चलाया गया तथा एकरारनामा के अनुसार रकम का भुगतान नहीं किया गया जिसका विरोध उनके द्वारा किया गया और रकम मांगा गया. विवाद के बाद गुणवंत के द्वारा उनके एवं उनके भाई के विरूद्घ नगर थाना में कांड संख्या 25/2013 दर्ज कराया गया. पुलिस द्वारा अनुसंधान के उपरांत उपरोक्त मुकदमा को गलत पाया. एक दिवानी मामला दर्शाते हुए अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पुलिस ने समर्पित कर दिया. इसके बाद गुणवंत द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए एक आपत्ति सह परिवाद पत्र दाखिल किया गया. परिवाद पत्र में गुणवंत एवं उनके भतीजा बलविंदर सिंह ने अपराधिक षडयंत्र रचकर एक फर्जी एवं जाली शेयर प्रमाण पत्र दाखिल किया. उपरोक्त् जाली शेयर सर्टिफिकेट में दोनों का हस्ताक्षर है. प्राथमिकी में कहा गया है कि गुणवंत व बलविंदर ने निजी फायदे के लिए जाली एवं फर्जी शेयर सर्टिफिकेट तैयार किया है. इस फर्जी से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है तथा इन दोनों ने कंपनी को हड़पने की साजिश के तहत धोखाधड़ी कर जाल-फरेब किया है.

Conclusion:मामले पर मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.
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