जमशेदपुरः जिले के रविंद्र भवन साक्ची में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता के सत्यापन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त शिक्षकों और कर्मियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में शिक्षकों और कर्मियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया गया. इसके साथ ही प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता के सत्यापन के दौरान किन-किन बातों का ध्यान रखना है , उससे भी अवगत कराया गया. कार्यशाला में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी नवीन कुमार और जिला आपूर्ति पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद ने प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता के सत्यापन के लिए प्रतिनियुक्त शिक्षकों और कर्मियों का मार्गदर्शन किया.
प्रतिनियुक्त शिक्षकों का दायित्व
- ग्रीन कार्ड करेक्शन फॉर्म संबंधित क्षेत्र के पणन पदाधिकारी से प्राप्त करेंगे.
- निहित समावेशन मानक और अपवर्जन मानक के आधार पर सुपात्रता की जांच और सत्यापन का कार्य दिनांक 31 अक्टूबर तक पूर्ण करेंगे इससे संबंधित दैनिक प्रगति प्रतिवेदन प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक, प्रभारी पदाधिकारी को प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे.
प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक का दायित्व
- इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त शिक्षकों के कार्यों का सतत अनुश्रवण करेंगे. प्रतिदिन शाम 4 बजे तक प्रतिवेदन प्राप्त कर संबंधित प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.
सहयोगी पदाधिकारी का दायित्व
- इस कार्य में प्रभारी पदाधिकारी को पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और प्रतिदिन सभी पर्यवेक्षकों से प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे.
प्रभारी पदाधिकारी का दायित्व
- इस कार्य में अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिनियुक्त सभी शिक्षक, पर्यवेक्षक के कार्यों का सतत अनुश्रवण करेंगे. उनसे प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिदिन शाम 4 बजे तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही निर्धारित समय-सीमा के अंदर इस कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे.
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स्क्रूटनी और वरीयता के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी
स्क्रूटनी और वरीयता के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी. इसमें आदिम जनजाति का व्यक्ति आवेदन करता है तो उसे प्राथमिकता दी जानी है. इसके बाद विधवा, परित्यकता महिला, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्ति, अकेले रहने वाला वृद्ध व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को लिया जाएगा.
प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अतंर्गत प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच निम्नांकित समय सारणी के अनुसार विभिन्न चरणों का कार्यांवयन सुनिश्चित कराए जाने का निदेश प्राप्त है. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक थी. आपत्ति आमंत्रण की अवधि 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, आपत्ति निष्पादन अवधि 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन 1 नवंबर से 10 से नवंबर तक है.