जमशेदपुरः लौहनगरी में इन दिनों व्यवसायिक भवनों के बेसमेंट में अवैध निर्माण कर दुकानों का संचालन किया जा रहा है. इसको लेकर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने नक्शा विचलन कर बेसमेंट में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी कड़ी में शनिवार को चेतावनी के 72 घंटे बीत जाने के बाद ऐसे भवनों पर बुलडोजर चलाया गया. यह कार्रवाई झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर की जा रही है.
46 भवन मालिकों को दिया गया था नोटिसः जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने जांच के दौरान शहर के 46 भवन मालिकों को पूर्व में 7 दिन और बाद में 72 घंटे का नोटिस जारी कर खुद से बेसमेंट खाली करने का नोटिस जारी किया गया था. इस दौरान 13 लोगों ने शपथ पत्र जमा किया लेकिन अन्य लोगों ने भवन के बेसमेंट में पार्किंग के बदले व्यावसायिक गतिविधि कार्य किया जा रहा था. इसके बाद उन पर कार्रवाई करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम के द्वारा दंडाधिकारी प्रतिनियुक्ति की गयी. जिसके बाद शनिवार को नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद उनपर कार्रवाई की गयी.
इन जगहों में की गई कार्रवाईः विशेष पदाधिकारी जेएनएसी संजय कुमार के नेतृत्व में शनिवार को चलाए गए अभियान में कार्यपालक दंडाधिकारी निशा कुमारी और स्थानीय थाना के सहयोग से होल्डिंग संख्या 109, 110 साकची एरिया, साकची मस्जिद के सामने होल्डिंग संख्या 30, बिष्टुपुर सचदेवा सैमसंग शोरूम एवं बुलेवर्ड शॉप एरिया, हीरो हौंडा शोरूम में कार्रवाई की गई. जिसमें से दो भवन एसएनपी एरिया साकची होल्डिंग संख्या 109, 110 की सीढ़ी और दुकान को तोड़ा गया. इसके साथ ही बिष्टुपुर के सचदेवा सैमसंग शोरूम के सीढ़ी को तोड़ते हुए पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये. इस कार्रवाई में सहायक अभियंता, सिटी मैनेजर, कनीय अभियंता और उड़नदस्ता दल के लोग शामिल रहे.