ETV Bharat / state

सीएनटी एक्ट के तहत आने वाली जमीन पर मिलेगा लोन, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ने लिया फैसला - सीएनटी एक्ट में आने वाली जमीन पर होम लोन

सीएनटी एक्ट में आने वाली जमीन पर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक अब होम लोन देगी. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन सुनील विनायक झोड़े ने बताया कि सीएनटी एक्ट में आने वाली जमीन पर होम लोन नहीं मिलता था, क्योंकि इसे पांच साल से अधिक के लिए बंधक नहीं रखा जा सकता है, ऐसे में तय किया गया है कि इस अवधि को नवीकरण किया जाएगा.

loan-will-be-given-on-land-covered-under-cnt-act-in-jamshedpur
जमीन पर मिलेगा लोन
author img

By

Published : Jan 15, 2021, 10:53 PM IST

जमशेदपुर: सीएनटी एक्ट में आने वाली जमीन पर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक होम लोन देगी. इसके लिए ग्रामीण बैक ने नियमों में परिवर्तन किया है. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन सुनील विनायक झोड़े ने बताया कि सीएनटी एक्ट में आने वाली जमीन पर होम लोन नहीं मिलता था, क्योंकि इसे पांच साल से अधिक के लिए बंधक नहीं रखा जा सकता है, ऐसे में तय किया गया है कि इस अवधि को नवीकरण किया जाएगा, इस प्रकार कोल्हान की इस बड़ी आबादी की समस्या का समाधान हो जाएगा. उन्होंने इच्छुक लोगों को होम लोन के लिए आवेदन देने के लिए आमंत्रित किया है.

इसे भी पढे़ं: जमशेदपुरः हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार, वारदात को अंजाम देने की कर रहा था तैयारी

बैंक के चेयरमैन ने राज्य सरकार के ओर से कृषि लोन माफ करने की घोषणा के मद्देनजर केसीसी धारक किसानों से इसे रिन्यूअल कराने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने केसीसी का नवीकरण कराया है. उन्होंने बताया कि यह नवीकरण हर साल कराना पड़ता है. चेयरमैन ने बताया कि राज्यभर में बैंक के लोन डिफाल्टर ग्राहकों की संख्या लगभग 25 हजार है, इनमें से 2,324 ग्राहक सिंहभूम कोल्हान क्षेत्र के हैं, वे सभी ऋण समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं, ऋणधारक की स्थिति और लोन की मात्रा के अनुसार लोन पर 40 से 50 प्रतिशत या इससे भी अधिक की छूट दी जाएगी. प्रेस वार्ता के समय बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके सिन्हा भी मौजूद थे .

जमशेदपुर: सीएनटी एक्ट में आने वाली जमीन पर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक होम लोन देगी. इसके लिए ग्रामीण बैक ने नियमों में परिवर्तन किया है. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के चेयरमैन सुनील विनायक झोड़े ने बताया कि सीएनटी एक्ट में आने वाली जमीन पर होम लोन नहीं मिलता था, क्योंकि इसे पांच साल से अधिक के लिए बंधक नहीं रखा जा सकता है, ऐसे में तय किया गया है कि इस अवधि को नवीकरण किया जाएगा, इस प्रकार कोल्हान की इस बड़ी आबादी की समस्या का समाधान हो जाएगा. उन्होंने इच्छुक लोगों को होम लोन के लिए आवेदन देने के लिए आमंत्रित किया है.

इसे भी पढे़ं: जमशेदपुरः हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार, वारदात को अंजाम देने की कर रहा था तैयारी

बैंक के चेयरमैन ने राज्य सरकार के ओर से कृषि लोन माफ करने की घोषणा के मद्देनजर केसीसी धारक किसानों से इसे रिन्यूअल कराने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने केसीसी का नवीकरण कराया है. उन्होंने बताया कि यह नवीकरण हर साल कराना पड़ता है. चेयरमैन ने बताया कि राज्यभर में बैंक के लोन डिफाल्टर ग्राहकों की संख्या लगभग 25 हजार है, इनमें से 2,324 ग्राहक सिंहभूम कोल्हान क्षेत्र के हैं, वे सभी ऋण समाधान योजना का लाभ उठा सकते हैं, ऋणधारक की स्थिति और लोन की मात्रा के अनुसार लोन पर 40 से 50 प्रतिशत या इससे भी अधिक की छूट दी जाएगी. प्रेस वार्ता के समय बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके सिन्हा भी मौजूद थे .

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.