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चाईबासाः CNT एक्ट उल्लंघन मामला, लोकायुक्त ने DC को कार्रवाई कर प्रतिवेदन सौंपने के दिए निर्देश - क्या है सीएनटी एक्ट

चाईबासा में सीएनटी एक्ट के उल्लंघन का मामला सामने आया है. जहां खुद को एक विशेष थानाक्षेत्र का निवासी बता कर जमीन की खरीद बिक्री की गई है. बता दें कि नियम के अनुसार एसटी जमीन की खरीद बिक्री एक ही थानाक्षेत्र के लोगों के बीच हो सकती है.

CNT Act violation case
अधिवक्ता
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Published : Dec 13, 2019, 11:44 AM IST

चाईबासाः पश्चिम सिंहभूम जिले में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री का मामला सामने आया है. मामले में चाईबासा के अधिवक्ता साधु चरण कुंटिया की शिकायत पर लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने उपायुक्त को दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की अनुशंसा की है.

अधिवक्ता का बयान

क्या है मामला
अधिवक्ता साधु चरण ने बताया कि प्रावधान अनुसार 46/1A के तहत एक ही थाने के अंतर्गत निवास करने वालों के बीच ही जमीन की खरीद बिक्री की जा सकती है, जबकि पश्चिम सिंहभूम के सदर प्रखंड के कुईदबुसु गांव में ST जमीन की खरीद करने वाली महिला राजलक्ष्मी बिरूवा की मंझारी थाना क्षेत्र में शादी हुई है. उन्होंने खुद को सदर प्रखंड के कुईदबुसु गांव की निवासी बताकर फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बनवा कर जमीन की खरीद बिक्री की है.

ये भी पढ़ें- JVM की सरकार बनी तो विस्थापन और पुनर्वास आयोग का होगा गठन: बाबूलाल मरांडी

जानकारी मिलने के बाद अधिवक्ता साधु चरण ने उपायुक्त को लिखित शिकायत की थी. लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की. लोकायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चाईबासा उपायुक्त को अनुशंसा कर एक महीने के अंदर अनुसूचित जनजाति की जमीन गलत तरीके से खरीद बिक्री किए जाने में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं.

चाईबासाः पश्चिम सिंहभूम जिले में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री का मामला सामने आया है. मामले में चाईबासा के अधिवक्ता साधु चरण कुंटिया की शिकायत पर लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने उपायुक्त को दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की अनुशंसा की है.

अधिवक्ता का बयान

क्या है मामला
अधिवक्ता साधु चरण ने बताया कि प्रावधान अनुसार 46/1A के तहत एक ही थाने के अंतर्गत निवास करने वालों के बीच ही जमीन की खरीद बिक्री की जा सकती है, जबकि पश्चिम सिंहभूम के सदर प्रखंड के कुईदबुसु गांव में ST जमीन की खरीद करने वाली महिला राजलक्ष्मी बिरूवा की मंझारी थाना क्षेत्र में शादी हुई है. उन्होंने खुद को सदर प्रखंड के कुईदबुसु गांव की निवासी बताकर फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बनवा कर जमीन की खरीद बिक्री की है.

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जानकारी मिलने के बाद अधिवक्ता साधु चरण ने उपायुक्त को लिखित शिकायत की थी. लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की. लोकायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चाईबासा उपायुक्त को अनुशंसा कर एक महीने के अंदर अनुसूचित जनजाति की जमीन गलत तरीके से खरीद बिक्री किए जाने में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं.

Intro:चाईबासा। पश्चिम सिंहभूम जिले में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री करने के मामले में चाईबासा के अधिवक्ता साधु चरण कुंटिया की शिकायत पर लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने उपायुक्त को दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की अनुशंसा की है।


Body:अधिवक्ता साधु चरण ने बताया कि प्रावधान अनुसार 46/1A के तहत एक ही थाने के अंतर्गत निवास करने वालों के बीच ही जमीन की खरीद बिक्री की जा सकती है। जबकि पश्चिम सिंहभूम के सदर प्रखंड के कुईदबुसु गांव में ST जमीन की खरीद करने वाली महिला राजलक्ष्मी बिरूवा मंझारी थाना क्षेत्र में शादी हुई है। जबकि उन्होंने सदर प्रखंड के कुईदबुसु गांव की निवासी बताकर फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनवा कर जमीन की खरीद बिक्री की है।

इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद अधिवक्ता साधु चरण ने उपायुक्त को लिखित शिकायत की थी। परंतु कार्यवाही नहीं होने के कारण उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की। लोकायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चाईबासा उपायुक्त को अनुशंसा कर एक माह के भीतर अनुसूचित जनजाति की जमीन गलत तरीके से खरीद बिक्री किए जाने में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं।

मामले की जांच में यह बताया गया है कि गलत जाति और आवासीय प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर अनुसूचित जनजाति की जमीन खरीद बिक्री की गई है कागजातों में राजलक्ष्मी बिरवा का पता कुईदबुसु गांव बताया गया है जबकि इस नाम कि कोई भी महिला कुईदबुसु गांव में नही रहती है।


Conclusion:
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