चाईबासाः पश्चिम सिंहभूम जिले में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीद बिक्री का मामला सामने आया है. मामले में चाईबासा के अधिवक्ता साधु चरण कुंटिया की शिकायत पर लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने उपायुक्त को दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की अनुशंसा की है.
क्या है मामला
अधिवक्ता साधु चरण ने बताया कि प्रावधान अनुसार 46/1A के तहत एक ही थाने के अंतर्गत निवास करने वालों के बीच ही जमीन की खरीद बिक्री की जा सकती है, जबकि पश्चिम सिंहभूम के सदर प्रखंड के कुईदबुसु गांव में ST जमीन की खरीद करने वाली महिला राजलक्ष्मी बिरूवा की मंझारी थाना क्षेत्र में शादी हुई है. उन्होंने खुद को सदर प्रखंड के कुईदबुसु गांव की निवासी बताकर फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बनवा कर जमीन की खरीद बिक्री की है.
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जानकारी मिलने के बाद अधिवक्ता साधु चरण ने उपायुक्त को लिखित शिकायत की थी. लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की. लोकायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चाईबासा उपायुक्त को अनुशंसा कर एक महीने के अंदर अनुसूचित जनजाति की जमीन गलत तरीके से खरीद बिक्री किए जाने में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं.