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जमशेदपुरः जुबली पार्क में वाहनों की नो एंट्री, तीन दिनों तक नियम रहेगा लागू

जमशेदपुर के जुबली पार्क में नए साल की खुशियां मनाने वाले लोगों की भीड़ जुटती है. यह भीड़ 31 दिसंबर से ही लगनी शुरू हो जाती है. संभावित भीड़ को देखते हुए उपायुक्त विजया जाधव ने जुबली पार्क में तीन दिनों तक वाहनों की इंट्री पर रोक लगा दी है. इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है.

DC Vijaya Jadhav
डीसी विजया जाधव
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Published : Dec 29, 2022, 12:00 PM IST

जमशेदपुर: जुबली पार्क में नए साल की जश्न मनाने वाले लोगों की भीड़ जुटती है. इस संभावित भीड़ को देखते हुए डीसी उपायुक्त विजया जाधव ने तीन दिनों के लिए गाड़ियों की इंट्री (vehicles prohibited in Jubilee Park)) पर रोक लगा दी है. इसको लेकर डीसी ने आदेश भी जारी कर दिया है. डीसी के आदेश में कहा गया है कि 31 दिसबंर से 2 जनवरी तक जुबली पार्क में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.

यह भी पढ़ें: प्रकृति की मनोरम वादियों के बीच बसा है तालबेड़िया गांव, सैलानियों के लिए नहीं है कोई सुविधा

नए साल के लिए डीसी का आदेश : डीसी ने अपने जारी आदेश में कहा है कि नववर्ष के शुभ आगमन के अवसर पर जुबली पार्क में उत्सव और पिकनिक मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का आना-जाना लगा रहता है. इसमें महिलायें, पुरुष और बच्चे शामिल होते हैं. यातायात व्यवस्था और विधि-व्यवस्था को सुगम व सुचारु बनाये रखने के लिए तीन दिनों तक जुबली पार्क में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.

31 दिसंबर को शाम 5 बजे बाद शहर में होगी नो एंट्री : नए वर्ष के आगमन के मौके पर शहर के अलग–अलग जगहों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शहर में नो इंट्री के समय में फेरबदल किया है. बुधवार को उपायुक्त, एसएसपी और ट्रैफिक डीएसपी की ओर से संयुक्त निर्देश जारी किया गया. निर्देशानुसार 31 दिसंबर की शाम से शहर में भारी वाहनों की मनाही होगी.

वाहनों के परिचालन का समय: जिला प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक शहर में 31 दिसंबर की संध्या 5 बजे से रात 2 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों के (बस छोड़कर) परिचालन पर रोक रहेगी. वहीं रात के 2 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक भारी वाहनों का परिचालन होगा. पुन: 1 जनवरी की सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों (बस छोड़कर) का परिचालन बंद रहेगा.

जमशेदपुर: जुबली पार्क में नए साल की जश्न मनाने वाले लोगों की भीड़ जुटती है. इस संभावित भीड़ को देखते हुए डीसी उपायुक्त विजया जाधव ने तीन दिनों के लिए गाड़ियों की इंट्री (vehicles prohibited in Jubilee Park)) पर रोक लगा दी है. इसको लेकर डीसी ने आदेश भी जारी कर दिया है. डीसी के आदेश में कहा गया है कि 31 दिसबंर से 2 जनवरी तक जुबली पार्क में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.

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नए साल के लिए डीसी का आदेश : डीसी ने अपने जारी आदेश में कहा है कि नववर्ष के शुभ आगमन के अवसर पर जुबली पार्क में उत्सव और पिकनिक मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का आना-जाना लगा रहता है. इसमें महिलायें, पुरुष और बच्चे शामिल होते हैं. यातायात व्यवस्था और विधि-व्यवस्था को सुगम व सुचारु बनाये रखने के लिए तीन दिनों तक जुबली पार्क में सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.

31 दिसंबर को शाम 5 बजे बाद शहर में होगी नो एंट्री : नए वर्ष के आगमन के मौके पर शहर के अलग–अलग जगहों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शहर में नो इंट्री के समय में फेरबदल किया है. बुधवार को उपायुक्त, एसएसपी और ट्रैफिक डीएसपी की ओर से संयुक्त निर्देश जारी किया गया. निर्देशानुसार 31 दिसंबर की शाम से शहर में भारी वाहनों की मनाही होगी.

वाहनों के परिचालन का समय: जिला प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक शहर में 31 दिसंबर की संध्या 5 बजे से रात 2 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों के (बस छोड़कर) परिचालन पर रोक रहेगी. वहीं रात के 2 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक भारी वाहनों का परिचालन होगा. पुन: 1 जनवरी की सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों (बस छोड़कर) का परिचालन बंद रहेगा.

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