ETV Bharat / state

Guideline for Holi 2023: होली पर भूलकर भी न करें ये 6 गलतियां, नहीं तो खानी पड़ेगी जेल की हवा, जिला प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन - Jamshedpur News

पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन भी होली और शब-ए-बारात को लेकर पूरी तरह से तैयार है. त्योहारों में किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए प्रशासन काफी सतर्क हैं. इसके मद्देनजर प्रशासन ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जिसका पालन नहीं करने पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

Guideline for Holi 2023
पूर्वी सिंहभूम डीसी विजया जाधव
author img

By

Published : Mar 7, 2023, 2:30 PM IST

पूर्वी सिंहभूम डीसी विजया जाधव

जमशेदपुर: होली और शब-ए-बारात को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन पूरी तरह सर्तक हो गया है. किसी तरह की कोई घटना न हो, इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने संवेदनशील स्थान को चिन्हित कर वहां दंडाधिकारी सहित पुलिस र्फोस की तैनाती कर दी है. वहीं, जिला प्रशासन की ओर से इसे लेकर विशेष दिशा–निर्देश जारी किये गए हैं.

ये भी पढ़ें: Ranchi Police Flag March: रांची में त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता, एसएसपी और डीसी की अगुवाई में फ्लैग मार्च

पूर्वी सिंहभूम के डीसी विजया जाधव ने जिलेवासियों से सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि होलिका दहन, होली एवं शब-ए-बारात को आपसी भाईचारे के साथ मनायें और सामाजिक व साम्प्रदायिक सौहार्द के साथ शांति व्यवस्था बनायें रखें. डीसी ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की अपील की और कहा कि किसी को भी जबरन रंग-गुलाल नहीं लगायें. सोशल मीडिया पर आधारहीन या भ्रामक खबरों का प्रसार ना करें.

भूल कर भी ना करें ये काम, नहीं तो खानी पड़ेगी जेल की हवा:

  1. किसी भी तरह के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी इत्यादि लेकर नहीं चलें.
  2. सोशल मीडिया जैसे WhatsApp, Twitter, Facebook या अन्य प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह के तथ्यहीन, भ्रामक, झूठे एवं हिंसक मैसेज व वीडियो पोस्ट नहीं करें. ऐसा करते पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति या ग्रूप एडमिन पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जायेगी.
  3. नशामुक्त त्योहार मनाएं.
  4. हुड़दंगबाजी नहीं करें, यानि कि ऐसा कोई भी काम ना करें, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो या यातायात व्यवस्था बाधित हो.
  5. अश्लील या ऐसे गाने नहीं बजाएं, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे. डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित है. शोर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बनाए जा गए नियम के तहत निर्धारित मानक स्तर तक ही ध्वनि उत्पन्न हो. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाए.
  6. ऐसे जगह पर होलिका दहन का कार्यक्रम आयोजित ना हो, जहां बिजली के पोल हों या अत्यधिक भीड़-भाड़ वाला स्थान हो.

इसके अलावा किसी भी अप्रिय घटना, घटना का प्रयास या असमाजिक गतिविधि से संबंधित सूचना या इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी नजदीकी थाने, जिला कंट्रोल रूम या जिले के वरीय पदाधिकारियों को जरूर दें. जो व्यक्ति सूचना देंगे उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी. सूचना देने के लिए कुछ फोन नंबर जारी किए गए हैं.

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त8986606951
वरीय पुलिस अधीक्षक9431706480
अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम9431117832
अनुमंडल पदाधिकारी, घाटशिला9431162060
जिला स्तरीय कंट्रोल रूम0657-2440111, 9431301355

पूर्वी सिंहभूम डीसी विजया जाधव

जमशेदपुर: होली और शब-ए-बारात को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन पूरी तरह सर्तक हो गया है. किसी तरह की कोई घटना न हो, इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने संवेदनशील स्थान को चिन्हित कर वहां दंडाधिकारी सहित पुलिस र्फोस की तैनाती कर दी है. वहीं, जिला प्रशासन की ओर से इसे लेकर विशेष दिशा–निर्देश जारी किये गए हैं.

ये भी पढ़ें: Ranchi Police Flag March: रांची में त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता, एसएसपी और डीसी की अगुवाई में फ्लैग मार्च

पूर्वी सिंहभूम के डीसी विजया जाधव ने जिलेवासियों से सहयोग की अपील की है. उन्होंने कहा कि होलिका दहन, होली एवं शब-ए-बारात को आपसी भाईचारे के साथ मनायें और सामाजिक व साम्प्रदायिक सौहार्द के साथ शांति व्यवस्था बनायें रखें. डीसी ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने की अपील की और कहा कि किसी को भी जबरन रंग-गुलाल नहीं लगायें. सोशल मीडिया पर आधारहीन या भ्रामक खबरों का प्रसार ना करें.

भूल कर भी ना करें ये काम, नहीं तो खानी पड़ेगी जेल की हवा:

  1. किसी भी तरह के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी इत्यादि लेकर नहीं चलें.
  2. सोशल मीडिया जैसे WhatsApp, Twitter, Facebook या अन्य प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह के तथ्यहीन, भ्रामक, झूठे एवं हिंसक मैसेज व वीडियो पोस्ट नहीं करें. ऐसा करते पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति या ग्रूप एडमिन पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जायेगी.
  3. नशामुक्त त्योहार मनाएं.
  4. हुड़दंगबाजी नहीं करें, यानि कि ऐसा कोई भी काम ना करें, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो या यातायात व्यवस्था बाधित हो.
  5. अश्लील या ऐसे गाने नहीं बजाएं, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे. डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित है. शोर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बनाए जा गए नियम के तहत निर्धारित मानक स्तर तक ही ध्वनि उत्पन्न हो. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाए.
  6. ऐसे जगह पर होलिका दहन का कार्यक्रम आयोजित ना हो, जहां बिजली के पोल हों या अत्यधिक भीड़-भाड़ वाला स्थान हो.

इसके अलावा किसी भी अप्रिय घटना, घटना का प्रयास या असमाजिक गतिविधि से संबंधित सूचना या इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी नजदीकी थाने, जिला कंट्रोल रूम या जिले के वरीय पदाधिकारियों को जरूर दें. जो व्यक्ति सूचना देंगे उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी. सूचना देने के लिए कुछ फोन नंबर जारी किए गए हैं.

जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त8986606951
वरीय पुलिस अधीक्षक9431706480
अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम9431117832
अनुमंडल पदाधिकारी, घाटशिला9431162060
जिला स्तरीय कंट्रोल रूम0657-2440111, 9431301355
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.