जमशेदपुर: शहर के नामी-गिरामी स्कूलों के पास दुकानों के साथ-साथ लगने वाले ठेलों में मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है. इस बात का खुलासा तब हुआ जब जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की टीम ने शहर के स्कूलों के पास बनी दुकानों के साथ ठेलों का औचक निरीक्षण किया. जांच में दुकानों और ठेले से काफी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया था.
शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त ने कार्रवाई का दिया था निर्देशः जानकारी अनुसार इस संबंध में जमशेदपुर की उपायुक्त विजया जाधव को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि शहर के नामी-गिरामी स्कूलों के पास दुकानों और ठेले में नशीले वस्तुओं का कारोबार हो रहा है. साथ ही इस कारण नशे की जद में स्कूली बच्चे आ रहे हैं. इस बात को उपायुक्त ने गंभीरता पूर्वक लिया और उन्होंने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया था.
टीम ने शहर की 16 दुकानों में की छापेमारीः उपायुक्त का निर्देश मिलने के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की टीम ने शहर की नामी-गिरामी स्कूलों के सामने बनी दुकानों में छापेमारी की. यह छापेमारी बिष्टुपुर, कदमा स्कूल, बिष्टुपुर के टाटा मेहरबाई अस्पताल के पास सहित शहर की 16 दुकानों में छापेमारी की. इस दौरान टीम ने दुकानों और ठेले से काफी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया.
इडली और डोसा के ठेले पर भी बिक रहा था मादक पदार्थः जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की टीम को सूचना मिली थी कि कदमा स्थित दो स्कूलों के पास इडली और डोसा के ठेले में मादक पदार्थों की बिक्री होती है. उसी सूचना पर टीम ने छापेमारी की और ठेले से भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त कर लिया.
स्कूल के 100 मीटर के दायरे में मादक पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधितः मालूम हो कि नियम के अनुसार स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में मादक पदार्थ बेचना प्रतिबंधित है. साथ ही झारखंड में गुटखा, पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध है. इसके बावजूद भी धड़ल्ले से इसकी खरीद-बिक्री जारी है.
दुकानों और ठेले से नशीले पदार्थों को जब्त कर किया गया नष्टः इस दौरान टीम ने दुकानों और ठेले से बरामद सभी नशीले पदार्थों को जब्त कर नष्ट कर दिया. साथ ही मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले दुकानदारों से 13600 रुपए जुर्माना वसूला गया. इस दौरान पदाधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगली बार पकड़े जाने पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा.