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राजनीतिक विद्वेष से छवि को धूमिल करने का आरोप, सरयू राय ने किया रघुवर दास के करीबियों पर मानहानि का मुकदमा

राजनीतिक विद्वेष से छवि धूमिल करने के आरोप में सरयू राय ने रघुवर दास के करीबी राकेश सिंह और भूपेन्द्र पर मानहानि का मुकदमा दर्ज (Defamation Case Filed) करवाया है. इसके पूर्व 10 नवंबर को दोनों को नोटिस भेजा गया था.

MLA Saryu Rai
जमशेदपुर (पूर्वी) के विधायक सरयू राय
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Published : Nov 21, 2022, 7:35 PM IST

जमशेदपुरः जमशेदपुर (पूर्वी) के विधायक सरयू राय ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के करीबी भूपेन्द्र सिंह और राकेश सिंह पर मानहानि का मुकदमा दर्ज (Defamation Case Filed) कराया है. विधायक सरयू राय के अधिवक्ता सौरव कुमार सिन्हा ने सोमवार को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय (Jamshedpur Civil Court) में एग्रिको, सिदगोड़ा निवासी भूपेन्द्र सिंह और ग्वाला बस्ती, टेल्को निवासी राकेश सिंह के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

ये भी पढ़ें- रघुवर-सरयू गुट झड़प मामला: पूर्व सीएम ने कहा- हिंदू विरोधी शक्तियों ने पर्व में विघ्न डालने का काम किया

भूपेंद्र सिंह और राकेश सिंह ने फेसबुक अकाउंट से विधायक सरयू राय की ईमानदारी पर सवाल उठाए थेः दरअसल, सूर्यमंदिर कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और भाजपा के जिला महामंत्री राकेश सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट से विधायक सरयू राय की ईमानदारी पर सवाल उठाए थे. जिसमें दावा किया गया था कि सरयू राय ने वर्ष 2014-2019 के दौरान झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रहते विभाग में भ्रष्टाचार कर उससे अर्जित धन से आलीशान भवन बनवाया है. इस आरोप को इन दोनों ने प्रेस और सोशल मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित भी करवाया.

10 नवंबर को भेजा गया था नोटिसः इसके लिए अधिवक्ता सौरभ कुमार सिन्हा ने विधायक सरयू राय की ओर से भूपेन्द्र सिंह और राकेश सिंह के विरुद्ध 10 नवंबर को मानहानि का नोटिस भेजा था. जिसमें कहा गया था कि सात दिनों के भीतर वे विधायक सरयू राय के विरुद्ध फेसबुक पर लगाए गए झूठे आरोप को प्रसारित करने के लिए माफी मांगें या फिर आरोप को सिद्ध करने वाले दस्तावेज उपलब्ध कराएं. ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा.

जमशेदपुर के साकची स्थित व्यवहार न्यायालय में दर्ज कराया मुकदमाः अधिवक्ता सौरव सिन्हा ने मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद बताया कि उनके द्वारा विधायक सरयू राय की ओर से दोनों लोगों को नोटिस जारी कर इन आपत्तिजनक पोस्ट को सोशल मीडिया से डिलीट कर माफी मांगने के लिए सात दिनों का समय दिया गया था. जिसकी अवधि दिनांक 18 नवंबर को पूर्ण हो गई थी. सोमवार को उनके मुवक्किल की सहमति से मानहानि (Defamation Case Filed) का मुकदमा जमशेदपुर की साकची स्थित व्यवहार न्यायालय में भूपेन्द्र सिंह और राकेश सिंह के खिलाफ दायर की गयी है. जो आरोप सोशल मीडिया के माध्यम से लगाया गया वो शत प्रतिशत झूठ है. यह आरोप राजनीतिक विद्वेष के कारण लगाया गया (Tarnishing The Image With Political Rancor) है. इसका उद्देश्य विधायक सरयू राय की स्वच्छ छवि को धूमिल करना है. ये तथ्य अब अदलात के समक्ष रखेंगे.

जमशेदपुरः जमशेदपुर (पूर्वी) के विधायक सरयू राय ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के करीबी भूपेन्द्र सिंह और राकेश सिंह पर मानहानि का मुकदमा दर्ज (Defamation Case Filed) कराया है. विधायक सरयू राय के अधिवक्ता सौरव कुमार सिन्हा ने सोमवार को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय (Jamshedpur Civil Court) में एग्रिको, सिदगोड़ा निवासी भूपेन्द्र सिंह और ग्वाला बस्ती, टेल्को निवासी राकेश सिंह के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

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भूपेंद्र सिंह और राकेश सिंह ने फेसबुक अकाउंट से विधायक सरयू राय की ईमानदारी पर सवाल उठाए थेः दरअसल, सूर्यमंदिर कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और भाजपा के जिला महामंत्री राकेश सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट से विधायक सरयू राय की ईमानदारी पर सवाल उठाए थे. जिसमें दावा किया गया था कि सरयू राय ने वर्ष 2014-2019 के दौरान झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रहते विभाग में भ्रष्टाचार कर उससे अर्जित धन से आलीशान भवन बनवाया है. इस आरोप को इन दोनों ने प्रेस और सोशल मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित भी करवाया.

10 नवंबर को भेजा गया था नोटिसः इसके लिए अधिवक्ता सौरभ कुमार सिन्हा ने विधायक सरयू राय की ओर से भूपेन्द्र सिंह और राकेश सिंह के विरुद्ध 10 नवंबर को मानहानि का नोटिस भेजा था. जिसमें कहा गया था कि सात दिनों के भीतर वे विधायक सरयू राय के विरुद्ध फेसबुक पर लगाए गए झूठे आरोप को प्रसारित करने के लिए माफी मांगें या फिर आरोप को सिद्ध करने वाले दस्तावेज उपलब्ध कराएं. ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा.

जमशेदपुर के साकची स्थित व्यवहार न्यायालय में दर्ज कराया मुकदमाः अधिवक्ता सौरव सिन्हा ने मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद बताया कि उनके द्वारा विधायक सरयू राय की ओर से दोनों लोगों को नोटिस जारी कर इन आपत्तिजनक पोस्ट को सोशल मीडिया से डिलीट कर माफी मांगने के लिए सात दिनों का समय दिया गया था. जिसकी अवधि दिनांक 18 नवंबर को पूर्ण हो गई थी. सोमवार को उनके मुवक्किल की सहमति से मानहानि (Defamation Case Filed) का मुकदमा जमशेदपुर की साकची स्थित व्यवहार न्यायालय में भूपेन्द्र सिंह और राकेश सिंह के खिलाफ दायर की गयी है. जो आरोप सोशल मीडिया के माध्यम से लगाया गया वो शत प्रतिशत झूठ है. यह आरोप राजनीतिक विद्वेष के कारण लगाया गया (Tarnishing The Image With Political Rancor) है. इसका उद्देश्य विधायक सरयू राय की स्वच्छ छवि को धूमिल करना है. ये तथ्य अब अदलात के समक्ष रखेंगे.

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