जमशेदपुर: शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है. इसी कड़ी में जिला प्रशासन कई कारगार कदम उठा रहा है. जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने कोविड-19 के मद्देनजर यात्री वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क का प्रयोग नहीं करना और संख्या से ज्यादा यात्री बैठाने पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है.
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जिला के उपायुक्त सूरज कुमार के निर्देश पर नए आदेश
- दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और मास्क पहनना अनिवार्य है, नहीं पहनने पर एक हजार जुर्माना रूपया जुर्माना देना होगा.
कंटेनमेंट जोन के बाहर/ जिले के अंदर एवं राज्य के अन्य जिलों में भाड़े पर टैक्सी चलाने की अनुमति के संबंध में प्रदान किया गया है जो निम्न प्रकार है-
- टैक्सी व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र ही उनका रूप पास माना जाएगा इन्हें अलग से पास की लेने की जरूरत नहीं होगी.
- बुकिंग शेयरिंग के आधार पर मान्य नहीं होगा.
- टैक्सी की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए. बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा.
- टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नहीं यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा.
- बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जीत के दोनों किनारे में बैठना होगा.
- यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा.
- यात्रा के दौरान यात्रियों चालक द्वारा ध्रुम्रमान/पान/गुटका/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा.
- टैक्सी चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करना होगा और उसे सुरक्षित रखना होगा तथा काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन के द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा.
- यात्रा करने वाले यात्रियों और वाहन चालकों को स्मार्टफोन रहने पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा और उसे ऑनलाइन रखना होगा.
- एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों के लिए निजी वाहनों का प्रयोग करेंगे. उन्हें e-passjharkhand.nic.in से ई-पास निर्गत कराना होगा. एयरपोर्ट आने जाने के क्रम में यात्री के अतिरिक्त कोई व्यक्ति स्वागत करने या विदाई करने नहीं जाएगा.