दुमका: नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को काल कोठरी भेज दिया गया है. दुमका व्यवहार न्यायालय ने उसे 12 वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
2014 का मामला
नगर थाना क्षेत्र में पत्नी ने 16 फरवरी 2014 को थाने में अपने ही पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इसमें उसने अपने पति पर अपनी ही सात साल की बेटी पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी.
कोर्ट ने सुनाया फैसला
दुमका व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला न्यायाधीश तौफिकुल हसन ने आरोपी पिता को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 12 वर्ष की सजा सुनाई. साथ ही दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई है.